जयपुर. कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में कोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी को तलब किया है. इसके लिए अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है.
अतिरिक्त जिला न्यायालय ने यह आदेश कांग्रेस नेता और अधिवक्ता सुशील शर्मा की ओर से दायर निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए है. जिसमें कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले को लेकर आपत्ति की गई थी. मामले में अदालत ने राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी को अदालत में 11 सितंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है.
अधिवक्ता सुशील शर्मा की ओर से दायर निगरानी याचिका में कहा गया था कि गत पांच जुलाई को सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कांग्रेस की छवि खराब करने के उद्देश्य से बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सांसद और पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी कोकीन का सेवन करते हैं. अगर उनका डोप टेस्ट कराया जाते तो वे उसमें फेल हो जाएंगे.
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निगरानी याचिका में कहा गया कि परिवादी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कई लोगों ने कहा कि उनकी पार्टी कोकीन खाने वालों की पार्टी है, जिससे न केवल परिवादी मानहानि हुई, बल्कि मानसिक आघात भी लगा है. ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाए. गौरतलब है की परिवादी की ओर से दायर परिवाद को निचली अदालत ने गत दिनों खारिज कर दिया था. इस आदेश को परिवादी की ओर से निगरानी याचिका दायर कर चुनौती दी गई है.