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यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में 31 मार्च तक मिलेगी छूट, निगम ने तय किया 100 करोड़ का लक्ष्य

जयपुर नगर निगम की ओर से वसूले जाने वाले यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में अब 31 मार्च तक छूट मिलेगी. हालांकि निगम प्रशासन पिछले साल के आंकड़े को 9 महीने में ही पीछे छोड़ चुका है. वहीं अब छूट की अवधि बढ़ने के बाद निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ का लक्ष्य तय किया है.

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Published : Jan 8, 2020, 5:35 PM IST

जयपुर न्यूज, JAIPUR NEWS
यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में अब 31 मार्च तक मिलेगी छूट

जयपुर. नगर निगम ने पिछले साल 44 करोड़ यूडी टैक्स वसूला था. जबकि, इस बार 9 महीने में ही 59 करोड़ यूडी टैक्स की वसूली की जा चुकी है. ऐसे में अब निगम प्रशासन ने 100 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में निगम राजस्व उपायुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि, राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट का नगर निगम को फायदा मिला है. इसे लेकर आम जनता को जागरुक किया गया. जिसके बाद लोग भी इस छूट का फायदा उठाने के लिए बढ़-चढ़कर के आगे आए हैं.

यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में अब 31 मार्च तक मिलेगी छूट

वहीं अब जनता की डिमांड पर राज्य सरकार ने छूट के प्रावधान 31 मार्च तक बढ़ाएं हैं, जिसके तहत हाउस टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि पर 50 प्रतिशत की छूट और शास्ति पर शत प्रतिशत छूट दी जा रही है. वहीं यूडी टैक्स में वर्ष 2019 तक का एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज और शास्ति की राशि पर शत प्रतिशत छूट होगी.

यह भी पढ़ेंः नींदड़ में किसानों की जमीन समाधि सत्याग्रह जारी, बोले- 'हर जोर-जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है'

वहीं जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट देय होगी.

नगर निगम का राजस्व बढ़ने से सिविल वर्क और सफाई से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी. ऐसे में जनता के पैसों से अब जनता का भला करने की क्रम में राज्य सरकार ने करों में छूट की अवधि भी बढ़ा दी है.

साल यूडी टैक्स
2014-15 40 करोड़
2015-16 65 करोड़
2016-17 61 करोड़
2017-18 61 करोड़
2018-19 44 करोड
2019-20 59 करोड़ (अब तक)

जयपुर. नगर निगम ने पिछले साल 44 करोड़ यूडी टैक्स वसूला था. जबकि, इस बार 9 महीने में ही 59 करोड़ यूडी टैक्स की वसूली की जा चुकी है. ऐसे में अब निगम प्रशासन ने 100 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में निगम राजस्व उपायुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि, राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट का नगर निगम को फायदा मिला है. इसे लेकर आम जनता को जागरुक किया गया. जिसके बाद लोग भी इस छूट का फायदा उठाने के लिए बढ़-चढ़कर के आगे आए हैं.

यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में अब 31 मार्च तक मिलेगी छूट

वहीं अब जनता की डिमांड पर राज्य सरकार ने छूट के प्रावधान 31 मार्च तक बढ़ाएं हैं, जिसके तहत हाउस टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि पर 50 प्रतिशत की छूट और शास्ति पर शत प्रतिशत छूट दी जा रही है. वहीं यूडी टैक्स में वर्ष 2019 तक का एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज और शास्ति की राशि पर शत प्रतिशत छूट होगी.

यह भी पढ़ेंः नींदड़ में किसानों की जमीन समाधि सत्याग्रह जारी, बोले- 'हर जोर-जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है'

वहीं जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट देय होगी.

नगर निगम का राजस्व बढ़ने से सिविल वर्क और सफाई से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी. ऐसे में जनता के पैसों से अब जनता का भला करने की क्रम में राज्य सरकार ने करों में छूट की अवधि भी बढ़ा दी है.

साल यूडी टैक्स
2014-15 40 करोड़
2015-16 65 करोड़
2016-17 61 करोड़
2017-18 61 करोड़
2018-19 44 करोड
2019-20 59 करोड़ (अब तक)
Intro:जयपुर - जयपुर नगर निगम की ओर से वसूले जाने वाले यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में अब 31 मार्च तक छूट मिलेगी। हालांकि निगम प्रशासन पिछले साल के आंकड़े को 9 महीने में ही पीछे छोड़ चुका है। वहीं अब छूट की अवधि बढ़ने के बाद निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ का लक्ष्य तय किया है।


Body:जयपुर नगर निगम ने पिछले साल 44 करोड़ यूडी टैक्स वसूला था। जबकि इस बार 9 महीने में ही 59 करोड़ यूडी टैक्स की वसूली की जा चुकी है। ऐसे में अब निगम प्रशासन ने 100 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। ईटीवी भारत से खास बातचीत में निगम राजस्व उपायुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि, राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट का नगर निगम को फायदा मिला है। इसे लेकर आम जनता को जागरुक किया गया। जिसके बाद लोग भी इस छूट का फायदा उठाने के लिए बढ़-चढ़कर के आगे आए। वहीं अब जनता की डिमांड पर राज्य सरकार ने छूट के प्रावधान 31 मार्च तक बढ़ाएं हैं। जिसके तहत हाउस टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि पर 50% की छूट और शास्ति पर शत प्रतिशत छूट दी जा रही है। वहीं यूडी टैक्स में वर्ष 2019 तक का एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज और शास्ति की राशि पर शत प्रतिशत छूट होगी। वहीं जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50% की छूट देय होगी।

साल यूडी टैक्स
2014-15 40 करोड़
2015-16 65 करोड़
2016-17 61 करोड़
2017-18 61 करोड़
2018-19 44 करोड
2019-20 59 करोड़ (अब तक)


Conclusion:नगर निगम का राजस्व बढ़ने से सिविल वर्क और सफाई से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। ऐसे में जनता के पैसों से अब जनता का भला करने की क्रम में राज्य सरकार ने करों में छूट की अवधि भी बढ़ा दी है।
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