जयपुर. दो साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि दो साल आरोपी ने पहले नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
शहर की पॉक्सो मामले की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रोहित सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, अदालत ने नाबालिग के अपहरण में सहयोग करने वाले अभियुक्त आनंद सिंह को सात साल की सजा से दंडित किया है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल एक लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
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अभियोजन पक्ष की ओर अदालत को बताया गया कि 21 जुलाई 2017 को वैशाली नगर थाना इलाके में पीड़िता कोचिंग के लिए गई थी. कोचिंग से घर लौटते समय अभियुक्तों ने उसका अपहरण कर लिया. वहीं अभियुक्त रोहित उसे अजमेर, गुडगांव और दिल्ली ले गया. जहां उसने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. लेकिन 24 जुलाई को पीड़िता ने मौका देखकर आरोपी के मोबाइल से अपने परिजनों को अपने दिल्ली में होने की जानकारी दी. इस पर पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.