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नाबालिगों से ज्यादती करने वाले अभियुक्तों 10-10 साल की सजा

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Published : Nov 28, 2019, 8:21 PM IST

जयपुर की विशेष अदालत ने पॉक्सो के दो अलग-अलग मामलों में दोनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर की खबर  Jaipur special cour
पॉक्सो मामलों में दोनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में नाबलिग युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सोमेन नशकर को दस साल की सजा और मूक-बधिर बच्चे से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले अभियुक्त प्रदीप बर्मन को दस साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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पॉक्सो मामलों में दोनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा

पढ़ें: नागौर में निकाय चुनाव हारी भाजपा, लेकिन RLP की कोई जिम्मेदारी नहीं, बेनीवाल का इशारा तो यही है!

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि ब्रहमपुरी थाना इलाके में पूर्व में पीड़िता के घर किराए से रहने वाले अभियुक्त सोमेन ने 2 फरवरी 2016 को स्कूल से लौटते समय पीड़िता का अपहरण किया और उसे अपने साथ आगरा, कानपुर और मुगलसराय सहित अनेक स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया. वहीं पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर 13 फरवरी को अभियुक्त को गिरफ्तार किया था. वहीं अभियुक्त प्रदीप बर्मन राजापार्क निवासी मूक-बधिर बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था. पीड़ित के परिजनों ने गत 24 जनवरी को अभियुक्त को बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए पकड़ा था. परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-2 ने व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त ओंकारनाथ वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने मालवीय नगर निवासी इस अभियुक्त पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका अनुराधा सेतिया का परिवार मालवीय नगर में गेस्ट हाउस चलाता था. इनके गेस्ट हाउस के सामने अभियुक्त का पिता भी अपना गेस्ट हाउस चलाता था. इसके चलते अभियुक्त उनसे द्वेषता रखता था। अभियुक्त कई बार अनुराधा को गेस्ट हाउस में शादी समारोह नहीं करने की धमकी देता था और धंधे में रुकावट पैदा करता था. अभियुक्त ने 25 जनवरी 2015 को गेस्ट हाउस में अनुराधा को अकेला देकर गला काटकर उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया. घटना को लेकर मृतका के बेटे की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और हत्या में काम लिए गए चाकू को बरामद कर अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में नाबलिग युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सोमेन नशकर को दस साल की सजा और मूक-बधिर बच्चे से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले अभियुक्त प्रदीप बर्मन को दस साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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पॉक्सो मामलों में दोनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि ब्रहमपुरी थाना इलाके में पूर्व में पीड़िता के घर किराए से रहने वाले अभियुक्त सोमेन ने 2 फरवरी 2016 को स्कूल से लौटते समय पीड़िता का अपहरण किया और उसे अपने साथ आगरा, कानपुर और मुगलसराय सहित अनेक स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया. वहीं पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर 13 फरवरी को अभियुक्त को गिरफ्तार किया था. वहीं अभियुक्त प्रदीप बर्मन राजापार्क निवासी मूक-बधिर बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था. पीड़ित के परिजनों ने गत 24 जनवरी को अभियुक्त को बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए पकड़ा था. परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-2 ने व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त ओंकारनाथ वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने मालवीय नगर निवासी इस अभियुक्त पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका अनुराधा सेतिया का परिवार मालवीय नगर में गेस्ट हाउस चलाता था. इनके गेस्ट हाउस के सामने अभियुक्त का पिता भी अपना गेस्ट हाउस चलाता था. इसके चलते अभियुक्त उनसे द्वेषता रखता था। अभियुक्त कई बार अनुराधा को गेस्ट हाउस में शादी समारोह नहीं करने की धमकी देता था और धंधे में रुकावट पैदा करता था. अभियुक्त ने 25 जनवरी 2015 को गेस्ट हाउस में अनुराधा को अकेला देकर गला काटकर उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया. घटना को लेकर मृतका के बेटे की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और हत्या में काम लिए गए चाकू को बरामद कर अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में नाबलिग युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सोमेन नशकर को दस साल की सजा और मूक-बधिर बच्चे से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले अभियुक्त प्रदीप बर्मन को दस साल की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि ब्रहमपुरी थाना इलाके में पूर्व में पीडिता के घर किराए से रहने वाले अभियुक्त सोमेन ने 2 फरवरी 2016 को स्कूल से लौटते समय पीडिता का अपहरण किया और उसे अपने साथ आगरा, कानपुर और मुगलसराय सहित अनेक स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीडिता के परिजनों की रिपोर्ट पर 13 फरवरी को अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। वहीं अभियुक्त प्रदीप बर्मन राजापार्क निवासी मूक-बधिर बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था। पीडित के परिजनों ने गत 24 जनवरी को अभियुक्त को बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए पकड़ा था। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।  Conclusion:
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