जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत के मामले में आरोपी आरएएस पिंकी मीणा को शादी के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने आरोपी आरएएस को निर्देश दिए हैं कि वह अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद 21 फरवरी को जेल में सरेंडर करे. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश पिंकी मीणा की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसकी 16 फरवरी को न्यायिक अधिकारी से शादी होनी है. इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं. समारोह से जुड़े रीति-रिवाज 12 फरवरी से शुरू होंगे. ऐसे में उसे 11 फरवरी से लेकर आगामी 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए.
पढ़ें- रिश्वत मामले में बांदीकुई SDM पिंकी मीणा और दौसा SDM पुष्कर मित्तल सस्पेंड: यह है पूरा मामला
इसका विरोध करते हुए एसीबी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने कहा की शादी के निमंत्रण पत्र से यह नहीं कहा जा सकता कि वह शादी करेगी ही. इसलिए उसके मंगेतर से भी शादी करने को लेकर शपथ पत्र लिया जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी झूठ बोलकर अंतरिम जमानत लेगी तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा.
वहीं, AAG (Additional Advocate General) ने कहा कि विवाह के लिए इतनी लंबी अवधि के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इस पर सुनावई करते हुए अदालत ने आरोपी को अंतरिम जमानत देते हुए 21 फरवरी को समर्पण करने को कहा है.