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गहलोत सरकार ने ब्याज और मंडी शुल्क माफी योजना के तहत राशि जमा कराने की समय सीमा बढ़ाई

राजस्थान में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार ने कृषि विपणन विभाग की ब्याज माफी योजना 2019 और राज्य के बाहर से कृषि प्रसंस्करण हेतु आयोजित कृषि जींसों और चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफी योजना की अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किए जाने की अनुमति दी है.

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गहलोत सरकार की पहल
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Published : Apr 5, 2020, 9:01 AM IST

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार ने कृषि विपणन विभाग की ब्याज माफी योजना 2019 और राज्य के बाहर से कृषि प्रसंस्करण हेतु आयोजित कृषि जींसों और चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफी योजना की अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किए जाने की अनुमति दी है. जिससे अब बाकायदा अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी बकाया राशि को इन दोनों योजनाओं का लाभ लेते हुए 30 जून 2020 तक जमा करा सकते हैं.

पूर्व में राज्य के विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी शुल्क और अन्य बकाया राशि की वसूली और लंबित प्रकरणों के निस्तारण के दृष्टिगत विभाग द्वारा ब्याज माफी योजना 2019 लागू कर 30 सितंबर 2019 तक मूल बकाया राशि ब्याज में 70 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी. जिसका लाभ 30 मार्च 2020 तक लिया जा सकता था.

पढ़ेंः कोरोना वायरस: 24 नए मामले आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 204...

इसी तरह कृषि प्रसंस्करण प्रयोजन हेतु राज्य के बाहर से 27 अप्रैल 2005 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य स्थित कृषि जिंसों और चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफी योजना लागू कर 31 दिसंबर 2019 तक बकाया मंडी शुल्क का 50 प्रतिशत और समस्त ब्याज और शास्त्री माफ करते हुए योजना का लाभ 30 मार्च 2020 तक लिया जा सकता है. कृषि विपणन विभाग द्वारा इन दोनों योजनाओं की समय सीमा में वृद्धि करने के निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु समस्त मंडी समितियों को निर्देशित किया गया है.

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार ने कृषि विपणन विभाग की ब्याज माफी योजना 2019 और राज्य के बाहर से कृषि प्रसंस्करण हेतु आयोजित कृषि जींसों और चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफी योजना की अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किए जाने की अनुमति दी है. जिससे अब बाकायदा अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी बकाया राशि को इन दोनों योजनाओं का लाभ लेते हुए 30 जून 2020 तक जमा करा सकते हैं.

पूर्व में राज्य के विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी शुल्क और अन्य बकाया राशि की वसूली और लंबित प्रकरणों के निस्तारण के दृष्टिगत विभाग द्वारा ब्याज माफी योजना 2019 लागू कर 30 सितंबर 2019 तक मूल बकाया राशि ब्याज में 70 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी. जिसका लाभ 30 मार्च 2020 तक लिया जा सकता था.

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इसी तरह कृषि प्रसंस्करण प्रयोजन हेतु राज्य के बाहर से 27 अप्रैल 2005 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य स्थित कृषि जिंसों और चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफी योजना लागू कर 31 दिसंबर 2019 तक बकाया मंडी शुल्क का 50 प्रतिशत और समस्त ब्याज और शास्त्री माफ करते हुए योजना का लाभ 30 मार्च 2020 तक लिया जा सकता है. कृषि विपणन विभाग द्वारा इन दोनों योजनाओं की समय सीमा में वृद्धि करने के निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु समस्त मंडी समितियों को निर्देशित किया गया है.

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