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Jaipur Bench Impose Penalty on Railway: सैनिक की ट्रेन से गिरकर हुई थी मौत, रेलवे पर आठ लाख का हर्जाना - रेल दावा अधिकरण की जयपुर पीठ

रेल दावा अधिकरण की जयपुर पीठ ने चलती ट्रेन से गिरकर हुई पूर्व सैनिक की मौत के मामले में मृतक के आश्रितों को आठ लाख रुपए का मुआवजा ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं. मामला 2020 का है.

Jaipur Bench Impose Penalty on Railway
सैनिक की ट्रेन से गिरकर हुई थी मौत
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Published : Jan 6, 2022, 2:32 PM IST

जयपुर. रेल दावा अधिकरण की जयपुर पीठ (Jaipur Bench Impose Penalty on Railway) ने चलती ट्रेन से गिरकर हुई पूर्व सैनिक की मौत के मामले में मृतक के आश्रितों को आठ लाख रुपए का मुआवजा ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं.

अधिकरण ने वेस्टर्न रेलवे, चर्चगेट, मुंबई के जनरल मैनेजर को आदेश दिए हैं कि वह दावा कर्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित अदा करें. अधिकरण ने यह आदेश क्लेम याचिका पर दिया है.

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दावे में कहा गया था कि याचिकाकर्ता का पति पूरनाराम 29 फरवरी 2020 को ट्रेन के जरिए दादर से अहमदाबाद जा रहा था. आरोप है कि बीच रास्ते में चलती ट्रेन में लगे झटकों और अन्य यात्रियों के दबाव के कारण पूरनाराम गेट से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई.

वहीं रेलवे की ओर से कहा गया की मृतक ट्रेन के गेट पर सफर कर रहा था. जो रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत कानूनी अपराध है, इसलिए उसकी गिरकर हुई मौत के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं है.

आखिरकार इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने रेलवे पर आठ लाख रुपए हर्जाना लगाते हुए दावाकर्ता को मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का आदेश सुनाया.

जयपुर. रेल दावा अधिकरण की जयपुर पीठ (Jaipur Bench Impose Penalty on Railway) ने चलती ट्रेन से गिरकर हुई पूर्व सैनिक की मौत के मामले में मृतक के आश्रितों को आठ लाख रुपए का मुआवजा ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं.

अधिकरण ने वेस्टर्न रेलवे, चर्चगेट, मुंबई के जनरल मैनेजर को आदेश दिए हैं कि वह दावा कर्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित अदा करें. अधिकरण ने यह आदेश क्लेम याचिका पर दिया है.

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दावे में कहा गया था कि याचिकाकर्ता का पति पूरनाराम 29 फरवरी 2020 को ट्रेन के जरिए दादर से अहमदाबाद जा रहा था. आरोप है कि बीच रास्ते में चलती ट्रेन में लगे झटकों और अन्य यात्रियों के दबाव के कारण पूरनाराम गेट से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई.

वहीं रेलवे की ओर से कहा गया की मृतक ट्रेन के गेट पर सफर कर रहा था. जो रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत कानूनी अपराध है, इसलिए उसकी गिरकर हुई मौत के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं है.

आखिरकार इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने रेलवे पर आठ लाख रुपए हर्जाना लगाते हुए दावाकर्ता को मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का आदेश सुनाया.

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