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रिश्वत मामले में निलंबित RAS अधिकारी पुष्कर मित्तल को मिली जमानत

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Published : Apr 1, 2021, 1:08 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से पांच लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे निलंबित आरएएस अधिकारी पुष्कर मित्तल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश पुष्कर मित्तल की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

ras pushkar mittal
आरएएस पुष्कर मित्तल को मिली जमानत

जयपुर. अदालत ने कहा कि मामले में एसीबी की ओर से अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र पेश हो चुका है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है. बता दें कि मामले में आरोपी निलंबित आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को पूर्व में जमानत मिल चुकी है, जबकि निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं.

पढ़ें : रिश्वत मामले में बांदीकुई SDM पिंकी मीणा और दौसा SDM पुष्कर मित्तल सस्पेंड: यह है पूरा मामला

आरोपी पुष्कर मित्तल की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि उसका प्रमोशन होने वाला है. ऐसे में उसे साजिश के तौर पर फंसाया गया है. इसके अलावा उसपर बीमार वृद्ध मां और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी है. वहीं, प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के साथ ही सह आरोपी पिंकी मीणा को भी जमानत पर रिहा किया जा चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि एसीबी ने रिश्वत लेने का सत्यापन करने के बाद ही आरोपी को पांच लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

पढ़ें : Exclusive: दौसा घूसकांड प्रकरण में बड़ा खुलासा, SHO से गैरकानूनी काम करवाता था IPS मनीष अग्रवाल

गौरतलब है कि मामले में हाईवे निर्माण कंपनी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि आरोपी एसडीएम काम में रुकावट नहीं डालने की एवज में रिश्वत मांग रहे हैं. इस पर एसीबी ने गत 13 जनवरी को कार्रवाई करते हुए एसडीएम पुष्कर मित्तल को पांच लाख रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. जबकि एसडीएम पिंकी मीणा को दस लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. वहीं, इस मामले में बाद में दौसा के पूर्व एसपी मनीष अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया था.

जयपुर. अदालत ने कहा कि मामले में एसीबी की ओर से अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र पेश हो चुका है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है. बता दें कि मामले में आरोपी निलंबित आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को पूर्व में जमानत मिल चुकी है, जबकि निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं.

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आरोपी पुष्कर मित्तल की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि उसका प्रमोशन होने वाला है. ऐसे में उसे साजिश के तौर पर फंसाया गया है. इसके अलावा उसपर बीमार वृद्ध मां और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी है. वहीं, प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के साथ ही सह आरोपी पिंकी मीणा को भी जमानत पर रिहा किया जा चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि एसीबी ने रिश्वत लेने का सत्यापन करने के बाद ही आरोपी को पांच लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

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गौरतलब है कि मामले में हाईवे निर्माण कंपनी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि आरोपी एसडीएम काम में रुकावट नहीं डालने की एवज में रिश्वत मांग रहे हैं. इस पर एसीबी ने गत 13 जनवरी को कार्रवाई करते हुए एसडीएम पुष्कर मित्तल को पांच लाख रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. जबकि एसडीएम पिंकी मीणा को दस लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. वहीं, इस मामले में बाद में दौसा के पूर्व एसपी मनीष अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया था.

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