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नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को कारावास और अर्थदंड

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Published : Sep 7, 2019, 9:23 PM IST

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को अर्थदण्ड भी लगाया है.

Jaipur pocso court news, जयपुर पॉक्सो मामला

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 वर्षीय पीड़िता से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त दीपेन्द्र सिंह उर्फ लाखन सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि पीडिता ने 4 सितंबर 2016 को कालाडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह सुबह अकेली घर से अपने खेत पर जा रही थी. रास्ते में बाजरे के खेत में छिपकर बैठे अभियुक्त उसका मूंह दबाकर खेत में ले गया.

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अभियुक्त ने उसके कपड़े फाड़ दिए और छेड़छानी करने लगे. वहीं पीडिता के चिल्लाने पर उसका भाई आ गया और उसे अभियुक्त के चुंगल से छुडाया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 वर्षीय पीड़िता से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त दीपेन्द्र सिंह उर्फ लाखन सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि पीडिता ने 4 सितंबर 2016 को कालाडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह सुबह अकेली घर से अपने खेत पर जा रही थी. रास्ते में बाजरे के खेत में छिपकर बैठे अभियुक्त उसका मूंह दबाकर खेत में ले गया.

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अभियुक्त ने उसके कपड़े फाड़ दिए और छेड़छानी करने लगे. वहीं पीडिता के चिल्लाने पर उसका भाई आ गया और उसे अभियुक्त के चुंगल से छुडाया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 वर्षीय पीडिता से छेडछाड करने वाले अभियुक्त दीपेन्द्र सिंह उर्फ लाखन सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि पीडिता ने 4 सितंबर 2016 को कालाडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह सुबह अकेली घर से  अपने खेत पर जा रही थी। रास्ते में बाजरे के खेत में छिपकर बैठे अभियुक्त ने उसका मूंह दबाकर खेत में गया। अभियुक्त ने उसके कपडे फाड दिए और छेडछानी करने लगे। वहीं पीडिता के चिल्लाने पर उसका भाई आ गया और उसे अभियुक्त के चुंगल से छुडाया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।Conclusion:
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