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जयपुर: आर्मी एरिया से सटी इमारत अवैध, आर्मी ने वापस ली अवमानना याचिका - राज्य सरकार

राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आर्मी एरिया से सटी इमारत को लेकर दिए गए आदेश पर राज्य सरकार और जेडीए ने जवाब पेश किया. जिसके बाद सेना ने अपनी अवमानना याचिका को वापस ले लिया है.

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आर्मी एरिया से सटी इमारत अवैध
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Published : Feb 25, 2020, 9:03 PM IST

जयपुर. आर्मी एरिया से सटी इमारत के निर्माण को लेकर दिए गए यथा स्थिति के आदेश के बावजूद बिल्डिंग निर्माण के मामले में राज्य सरकार और जेडीए की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया. जिसके चलते सेना ने अपनी अवमानना याचिका को वापस ले लिया है.

न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ में राज्य सरकार और जेडीए की ओर से कहा गया कि इमारत बिना अनुमति अवैध रूप जेडीए नियमों के विपरीत जाकर बनी है. यहां बने कुल 18 फ्लैट में से खाली चल रहे 12 फ्लेट्स को सील कर दिया गया है. जबकि 6 फ्लेट में रहने वाले परिवार को नोटिस जारी कर खाली करने को कहा गया है.

पढ़ें- प्रोटोकॉल को लेकर मंत्री धारीवाल की दो टूक, कहा- Protocol का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

इसके अलावा बिल्डिंग मालिक को भी इमारत ध्वस्त करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है. जेडीए और सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेने के बाद सेना की ओर से याचिका वापस ले ली गई. सेना की ओर से कहा गया कि यदि आदेश का पूर्णतया पालन नहीं हुआ तो उनकी ओर से पुन: अवमानना याचिका पेश की जाएगी.

जयपुर. आर्मी एरिया से सटी इमारत के निर्माण को लेकर दिए गए यथा स्थिति के आदेश के बावजूद बिल्डिंग निर्माण के मामले में राज्य सरकार और जेडीए की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया. जिसके चलते सेना ने अपनी अवमानना याचिका को वापस ले लिया है.

न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ में राज्य सरकार और जेडीए की ओर से कहा गया कि इमारत बिना अनुमति अवैध रूप जेडीए नियमों के विपरीत जाकर बनी है. यहां बने कुल 18 फ्लैट में से खाली चल रहे 12 फ्लेट्स को सील कर दिया गया है. जबकि 6 फ्लेट में रहने वाले परिवार को नोटिस जारी कर खाली करने को कहा गया है.

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इसके अलावा बिल्डिंग मालिक को भी इमारत ध्वस्त करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है. जेडीए और सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेने के बाद सेना की ओर से याचिका वापस ले ली गई. सेना की ओर से कहा गया कि यदि आदेश का पूर्णतया पालन नहीं हुआ तो उनकी ओर से पुन: अवमानना याचिका पेश की जाएगी.

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