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डिस्कॉम में IGR प्रकोष्ठ स्थापित: शिकायतों का होगा समय पर निस्तारण, संतुष्ट न होने पर कर सकेंगे अपील - Rajasthan Hindi News

डिस्कॉम में अब उपोभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान करवाने के लिए आईजीआर प्रकोष्ठ बनाया गया (IGR cell set up at discoms in jaipur ) हैं. बिजली के बिल से जुड़े विवादों के लिए अलग-अलग सीमाएं तय की गई हैं. साथ ही अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं तो वह अपील भी कर सकते हैं.

IGR cell set up at discoms in jaipur
डिस्कॉम में IGR प्रकोष्ठ स्थापित
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Published : Jul 21, 2022, 10:53 PM IST

जयपुर. जयपुर डिस्कॉम ने विभिन्न स्तरों पर आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ यानि आईजीआर प्रकोष्ठ स्थापित (IGR cell set up at discoms in jaipur ) किया है. हालांकि इस प्रकार के प्रकोष्ठ की स्थापना करने के निर्देश विद्युत विनियामक आयोग ने भी दे रखे हैं. ऐसे में अब बिजली से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सकेगा. यदि शिकायत के निवारण से बिजली उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं तो इसके खिलाफ अपील भी की जा सकेगी.

जयपुर डिस्कॉम एमडी अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत डिस्कॉम के टोल फ्री नंबर 18001806507 या ईमेल helpdesk@jvvnl.org पर भी दर्ज करवा सकते हैं. उपभोक्ता चाहें तो वह संबंधित सहायक अभियंता के कार्यालय में शिकायत के ई समाधान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि ऑनलाइन या व्यक्तिगत आवेदन के बाद भी यदि शिकायत का समाधान न हो तो ऐसे में संबंधित आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्रकरण की तय समय सीमा के अंदर शिकायात दर्ज करवाने पर अधिकतम 30 दिनों में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है. हालांकि इसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 और 135 के अधीन दर्ज मामले शामिल नहीं होंगे.

पढ़ें. Fake SMS: डिस्कॉम के नाम से भेजे जा रहे भ्रामक मोबाइल मैसेज मामले में नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज

बिल से जुड़े विवाद की यह है सीमा: अजीत सक्सेना ने बताया कि बिल की राशि में विवाद से संबंधित प्रकरणों के लिए वित्तीय सीमा के अनुसार इन प्रकोष्ठ की स्थापना हुई है. इसमें 20 हजार तक की राशि के लिए सबडिवीजन स्तर पर, 50 हजार तक की राशि के लिए डिवीजन स्तर पर और 5 लाख तक की राशि के बिलों से जुड़े विवाद सर्किल स्तर पर बने आईजीआर प्रकोष्ठ में दर्ज करवाने की व्यवस्था है. वहीं इन प्रकोष्ठ के निर्णय से यदि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो उपभोक्ता जोनल या निगम स्तरीय फॉर्म में भी अपील कर सकते हैं. इसके लिए सीधे फोरम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती (complaints related to electricity will be solved on time) है.

शिकायत के लिए वित्तीय सीमा के अनुसार फोरम का क्षेत्राधिकार निर्धारित है. इसके तहत 50 हजार तक के प्रकरणों का निवारण जोनल स्तर पर और इससे अधिक राशि के प्रकरणों की शिकायत निगम स्तर के फोरम में की जा सकती है. फोरम में दिए गए निर्णय से संतुष्ट ना होने पर या 45 दिनों तक निर्णय नहीं दिए जाने पर उपभोक्ता 30 दिन में विद्युत लोकपाल के यहां अपना प्रतिवेदन दे सकते (complaints related to electricity will be solved on time) हैं.

जयपुर. जयपुर डिस्कॉम ने विभिन्न स्तरों पर आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ यानि आईजीआर प्रकोष्ठ स्थापित (IGR cell set up at discoms in jaipur ) किया है. हालांकि इस प्रकार के प्रकोष्ठ की स्थापना करने के निर्देश विद्युत विनियामक आयोग ने भी दे रखे हैं. ऐसे में अब बिजली से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सकेगा. यदि शिकायत के निवारण से बिजली उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं तो इसके खिलाफ अपील भी की जा सकेगी.

जयपुर डिस्कॉम एमडी अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत डिस्कॉम के टोल फ्री नंबर 18001806507 या ईमेल helpdesk@jvvnl.org पर भी दर्ज करवा सकते हैं. उपभोक्ता चाहें तो वह संबंधित सहायक अभियंता के कार्यालय में शिकायत के ई समाधान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि ऑनलाइन या व्यक्तिगत आवेदन के बाद भी यदि शिकायत का समाधान न हो तो ऐसे में संबंधित आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्रकरण की तय समय सीमा के अंदर शिकायात दर्ज करवाने पर अधिकतम 30 दिनों में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है. हालांकि इसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 और 135 के अधीन दर्ज मामले शामिल नहीं होंगे.

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बिल से जुड़े विवाद की यह है सीमा: अजीत सक्सेना ने बताया कि बिल की राशि में विवाद से संबंधित प्रकरणों के लिए वित्तीय सीमा के अनुसार इन प्रकोष्ठ की स्थापना हुई है. इसमें 20 हजार तक की राशि के लिए सबडिवीजन स्तर पर, 50 हजार तक की राशि के लिए डिवीजन स्तर पर और 5 लाख तक की राशि के बिलों से जुड़े विवाद सर्किल स्तर पर बने आईजीआर प्रकोष्ठ में दर्ज करवाने की व्यवस्था है. वहीं इन प्रकोष्ठ के निर्णय से यदि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो उपभोक्ता जोनल या निगम स्तरीय फॉर्म में भी अपील कर सकते हैं. इसके लिए सीधे फोरम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती (complaints related to electricity will be solved on time) है.

शिकायत के लिए वित्तीय सीमा के अनुसार फोरम का क्षेत्राधिकार निर्धारित है. इसके तहत 50 हजार तक के प्रकरणों का निवारण जोनल स्तर पर और इससे अधिक राशि के प्रकरणों की शिकायत निगम स्तर के फोरम में की जा सकती है. फोरम में दिए गए निर्णय से संतुष्ट ना होने पर या 45 दिनों तक निर्णय नहीं दिए जाने पर उपभोक्ता 30 दिन में विद्युत लोकपाल के यहां अपना प्रतिवेदन दे सकते (complaints related to electricity will be solved on time) हैं.

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