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कांस्टेबल की सेवा से बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : Oct 11, 2019, 9:05 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अवकाश पर रहने पर सीआरपीएफ में तैनात कांस्टेबल को बर्खास्त करने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज, Rajasthan High Court News

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अवकाश पर रहने पर सीआरपीएफ में तैनात कांस्टेबल को बर्खास्त करने पर केन्द्रीय गृह सचिव, सीआरपीएफ के विशेष आईजी, डीआईजी और कमांडेट सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश नागरमल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 10 जनवरी 2012 को 3 दिन का अवकाश लेकर बीमार मां को देखने आया था. बीच रास्ते में उसे पता चला कि उसकी नानी का देहांत हो गया है. जिसके कारण याचिकाकर्ता की मां की तबीयत अधिक खराब हो गई. जिसके चलते वह तय समय पर वापस जाकर बटालियन में अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं कर सका. वहीं, इसी कारण उसे 21 अप्रैल 2012 को बर्खास्त कर दिया गया.

पढ़ें- खाद्य मंत्री मीणा की हाईटेक जन सुनवाई, कंप्यूटर सेटअप लगवा तुरंत कराया समस्या समाधान

बता दें कि इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से की गई अपील और रिव्यु को भी बिना सुनवाई का मौका दिए विभाग ने खारिज कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अवकाश पर रहने पर सीआरपीएफ में तैनात कांस्टेबल को बर्खास्त करने पर केन्द्रीय गृह सचिव, सीआरपीएफ के विशेष आईजी, डीआईजी और कमांडेट सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश नागरमल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 10 जनवरी 2012 को 3 दिन का अवकाश लेकर बीमार मां को देखने आया था. बीच रास्ते में उसे पता चला कि उसकी नानी का देहांत हो गया है. जिसके कारण याचिकाकर्ता की मां की तबीयत अधिक खराब हो गई. जिसके चलते वह तय समय पर वापस जाकर बटालियन में अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं कर सका. वहीं, इसी कारण उसे 21 अप्रैल 2012 को बर्खास्त कर दिया गया.

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बता दें कि इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से की गई अपील और रिव्यु को भी बिना सुनवाई का मौका दिए विभाग ने खारिज कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अवकाश पर रहने पर सीआरपीएफ में तैनात कॉन्सटेबल को बर्खास्त करने पर केन्द्रीय गृह सचिव, सीआरपीएफ के विशेष आईजी, डीआईजी, और कमांडेट सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश नागरमल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

Body:याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 10 जनवरी 2012 को तीन दिन का अवकाश लेकर बीमार मां को देखने आया था। बीच रास्ते में उसे पता चला कि उसकी नानी का देहांत हो गया है। जिसके चलते याचिकाकर्ता की मां की तबीयत अधिक खराब हो गई। जिसके चलते वह तय समय पर वापस जाकर बटालियन में अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं कर सका। जिसके चलते उसे 21 अप्रैल 2012 को बर्खास्त कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से की गई अपील और रिव्यु को भी बिना सुनवाई का मौका दिए विभाग ने खारिज कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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