जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विराटनगर थाना इलाके में परिवारजनों से मारपीट कर नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं करने और अब तक पीड़िता की दस्तयाब नहीं होने पर मानव तस्करी निरोधक यूनिट के एडीजी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं. इस मामले में पीड़िता के पिता की ओर से दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश दिया हैं.
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अधिवक्ता प्रदीप लता माथुर ने बताया कि बीते 11 फरवरी की शाम कुछ लोग आए और याचिकाकर्ता समेत उसके परिजनों से मारपीट करने लगे. इसके बाद उसकी 17 साल की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले गए. इस संबंध में विराटनगर थाने में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने न तो किसी आरोपी को गिरफ्तार किया है और ना ही अब तक पीड़िता बरामद हुई है, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा तलब किया हैं