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आयुर्वेद चिकित्साधिकारी भर्ती में अनियमिता को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - ayurveda medical officer recruitment

आयुर्वेद चिकित्सकों के 597 पदों पर विभाग ने गत दिनों भर्ती निकाली थी. फिलहाल भर्ती को लेकर काउन्सलिंग की जा रही है. याचिका में कहा गया कि भर्ती की अस्थायी चयन सूची में कई अभ्यर्थियों को एक से अधिक स्थान पर दर्शाया गया है.

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Sep 3, 2021, 6:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सक के 597 पदों पर की जा रही भर्ती में अनियमिता के मामले में स्वास्थ्य सचिव, उप आयुर्वेद सचिव, कार्मिक सचिव और आयुर्वेद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से जवाब मांगा है.

न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश अशोक मीणा व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आयुर्वेद चिकित्सकों के 597 पदों पर विभाग ने गत दिनों भर्ती निकाली थी. फिलहाल भर्ती को लेकर काउन्सलिंग की जा रही है. याचिका में कहा गया कि भर्ती की अस्थायी चयन सूची में कई अभ्यर्थियों को एक से अधिक स्थान पर दर्शाया गया है.

पढ़ें- राष्ट्रीय प्रोजेक्ट निर्माण निगम का प्रोजेक्ट मैनेजर एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

जिसके चलते पदों के मुकाबले डेढ़ गुणा के बजाए कम अभ्यर्थियों को ही काउन्सलिंग में शामिल किया गया है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के मुकाबले अधिक संख्या में महिला अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के लिए बुलाया गया है. जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गए हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सक के 597 पदों पर की जा रही भर्ती में अनियमिता के मामले में स्वास्थ्य सचिव, उप आयुर्वेद सचिव, कार्मिक सचिव और आयुर्वेद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से जवाब मांगा है.

न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश अशोक मीणा व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आयुर्वेद चिकित्सकों के 597 पदों पर विभाग ने गत दिनों भर्ती निकाली थी. फिलहाल भर्ती को लेकर काउन्सलिंग की जा रही है. याचिका में कहा गया कि भर्ती की अस्थायी चयन सूची में कई अभ्यर्थियों को एक से अधिक स्थान पर दर्शाया गया है.

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जिसके चलते पदों के मुकाबले डेढ़ गुणा के बजाए कम अभ्यर्थियों को ही काउन्सलिंग में शामिल किया गया है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के मुकाबले अधिक संख्या में महिला अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के लिए बुलाया गया है. जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गए हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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