जयपुर. REET 2021 के लेवल-1 में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल नहीं करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस मामले में एनसीटीई के चेयरमैन से जवाब मांगा है, जबकि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को नोटिस जारी किया है. इस मामले में आज हाईकोर्ट में जस्टिस सबीना की खंडपीठ में सुनवाई हुई.
दरअसल, शिक्षक ग्रेड-3 के 31 हजार पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की विज्ञप्ति जारी की है. इससे पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ किया था कि REET-2021 में लेवल-1 में केवल बीएसटीसी डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा. जबकि लेवल-2 में केवल बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले के खिलाफ बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
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बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने इस मामले में एनसीटीई के चेयरमैन से जवाब मांगा है और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किया है.