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रीट भर्ती-2021 : प्रश्नों का क्रम सही नहीं होने के मामले में HC ने गहलोत सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने रीट भर्ती परीक्षा- 2021 में हुए कथित पेपर लीक मामले में दायर जनहित याचिका को भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन प्रश्न पत्र में प्रश्नों का क्रम सही नहीं होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने गहलोत सरकार से जवाब-तलब किया है. हाईकोर्ट ने एक याचिका का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए.

जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Oct 19, 2021, 8:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 में परीक्षार्थी को दिए प्रश्न पत्र में प्रश्नों का क्रम सही नहीं होने पर राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कोमल पाटीदार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि उसका परीक्षा केन्द्र कोटा जिले में आया था. परीक्षा के दौरान उसे दिए गए प्रश्न पत्र में शुरू के नौ प्रश्नों के बाद के कुछ प्रश्नों का क्रम गलत लिखा हुआ था. जिसके चलते उसे ओएमआर शीट भरने में परेशानी हुई.

वहीं, इसकी सूचना देने पर परीक्षा हॉल के वीक्षक प्रश्न पत्र लेकर केन्द्राधीक्षक के पास चले गए और काफी देर बाद उसे दूसरा प्रश्न पत्र देने से इनकार करते हुए पुराना प्रश्न पत्र ही लौटा दिया.

पढ़ें- पंचायत चुनाव में कांग्रेसियों की क्रॉस वोटिंग का असर..सिफारिश करने वालों को लेनी होगी उम्मीदवार की 'गारंटी'

याचिका में यह भी कहा गया कि उसे दिए गए प्रश्न पत्र की सील भी पहले से ही खुली हुई थी. ऐसे में उसे बोनस अंक दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 में परीक्षार्थी को दिए प्रश्न पत्र में प्रश्नों का क्रम सही नहीं होने पर राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कोमल पाटीदार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि उसका परीक्षा केन्द्र कोटा जिले में आया था. परीक्षा के दौरान उसे दिए गए प्रश्न पत्र में शुरू के नौ प्रश्नों के बाद के कुछ प्रश्नों का क्रम गलत लिखा हुआ था. जिसके चलते उसे ओएमआर शीट भरने में परेशानी हुई.

वहीं, इसकी सूचना देने पर परीक्षा हॉल के वीक्षक प्रश्न पत्र लेकर केन्द्राधीक्षक के पास चले गए और काफी देर बाद उसे दूसरा प्रश्न पत्र देने से इनकार करते हुए पुराना प्रश्न पत्र ही लौटा दिया.

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याचिका में यह भी कहा गया कि उसे दिए गए प्रश्न पत्र की सील भी पहले से ही खुली हुई थी. ऐसे में उसे बोनस अंक दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

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