जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 के खेल कोटे में नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश मेहरगुल हक की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2010 में 57वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था. वहीं नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती में विभाग ने दस्तावेज सत्यापन के बाद उसे यह कहते हुए नियुक्ति देने से मना कर दिया कि उसके पास खेल प्रमाण पत्र का कोई ऑनलाइन डाटा नहीं है.
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याचिका में कहा गया कि वर्ष 2010 तक किसी भी खेल प्रतियोगिता कोई ऑनलाइन डाटा मौजूद नहीं हैं. खेल विभाग ने वर्ष 2012 से प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन रखना शुरू किया था. ऐसे में उसे खेल कोटे में नियुक्ति दी जाए जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.