जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 में जांच गए विवादित उत्तरों से जुड़े मामले में शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है.
न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रामेश्वर प्रसाद शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए हैं. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट भर्ती को लेकर गत 26 सितंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की गई. जिसका 2 नवंबर को परिणाम जारी किया गया. याचिका में कहा गया कि लिखित परीक्षा में पूछे गए 10 प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे गए हैं.
याचिकाकर्ताओं की ओर से सही उत्तरों के साक्ष्य सहित बोर्ड में आपत्तियां भी पेश की, लेकिन बोर्ड ने नियमानुसार उसका निस्तारण नहीं किया. इसके अलावा आपत्तियों की जांच के लिए गठित की गई विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई के दौरान बोर्ड की मान्यता प्राप्त पुस्तकों को पेश करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से हल किए गए सवालों के जवाब बोर्ड ने गलत माने हैं. इसके चलते याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं हुआ.
पढ़ें- रीट 2021 के प्रथम और द्वितीय स्तर का परिणाम जारी
ऐसे में विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों की जांच की जाए और याचिकाकर्ताओं को इनके अंक दिलाए जाएं. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.