जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में बजरी और रेत के अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर मामले की मॉनिटरिंग करें. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी कहा है कि वह अवैध बजरी खनन की जानकारी करने के लिए नवंबर 2017 से आने वाली जुलाई 2019 तक की अवधि के सैटेलाइट इमेज प्राप्त करें. न्यायधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश बजरी लीज होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
वहीं कोर्ट ने मामले में प्रमुख खान सचिव खान निदेशक एसएस गृह और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने आदेश की कॉपी प्रमुख खान सचिव और डीजीपी को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मांगी गई नदियों के पुनर्भरण के संबंध में रिपोर्ट पेश करने पर भी कार्यवाही नहीं करने पर जिम्मेदार अफसर को आगामी सुनवाई को तलब किया है. याचिका में प्रदेश में हो रहे बजरी के अवैध खनन को रोकने की गुहार की गई है.