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अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश

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Published : Jan 17, 2020, 9:32 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए हैं कि वह अजमेर रोड स्थित जयसिंहपुरा की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करे. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने 25 फरवरी को जेडीए आयुक्त को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.

Action on Encroachment, जयपुर न्यूज
अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए हैं कि वह अजमेर रोड स्थित जयसिंहपुरा की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करे. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने 25 फरवरी को जेडीए आयुक्त को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश लल्लूराम और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए.

अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं देने पर गृह सचिव से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा कि जयसिंहपुरा में कई बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है. मामले में कलेक्टर भी अदालत में पेश होकर 703 अतिक्रमियों की सूची पेश कर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जेडीए की बता चुके हैं. इसके बावजूद भी मौके से अब तक अतिक्रमण नहीं हटे हैं. वहीं जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए हैं कि वह अजमेर रोड स्थित जयसिंहपुरा की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करे. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने 25 फरवरी को जेडीए आयुक्त को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश लल्लूराम और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए.

अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा कि जयसिंहपुरा में कई बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है. मामले में कलेक्टर भी अदालत में पेश होकर 703 अतिक्रमियों की सूची पेश कर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जेडीए की बता चुके हैं. इसके बावजूद भी मौके से अब तक अतिक्रमण नहीं हटे हैं. वहीं जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश दिए हैं.

Intro:बाईट- याचिकाकर्ता के वकील विमल चौधरी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए हैं कि वह अजमेर रोड स्थित जयसिंहपुरा की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करे। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने 25 फरवरी को जेडीए आयुक्त को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश लल्लूराम व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए।Body:याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा कि जयसिंहपुरा में कई बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है। मामले में कलक्टर भी अदालत में पेश होकर 703 अतिक्रमियों की सूची पेश कर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जेडीए की बता चुके हैं। इसके बावजूद भी मौके से अब तक अतिक्रमण नहीं हटे हैं। वहीं जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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