जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2013 से जुड़े मामले में दो साल पहले पुलिस विभाग पर नोटिस तामील होने के बावजूद अब तक जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी पुलिस कमिश्नर को भेजते हुए कहा है कि 9 नवंबर तक जवाब पेश किया जाए, वरना पुलिस आयुक्त पेश होकर स्पष्टीकरण दें.
हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर बताएं कि अब तक जवाब पेश क्यों नहीं किया गया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुरेन्द्र सांखला की याचिका पर दिए. सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की ओर से जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय और मांगा गया. इस पर अदालत ने कहा कि कोर्ट की ओर से जारी नोटिस की तामील दो साल पहले हो चुकी है, लेकिन अब तक मामले में जवाब पेश नहीं किया गया है.
ऐसे में जवाब पेश नहीं होने पर पुलिस कमिश्नर हाजिर होकर जवाब पेश करें. याचिका में अधिवक्ता संजय महला ने बताया कि याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल भर्ती-2013 में एससी वर्ग से आवेदन दिया था. आरटीआई में मिली सूचना के अनुसार उसने 63.33 अंक प्राप्त किए थे, जबकि एससी की कट ऑफ 50 व सामान्य वर्ग की कट ऑफ 61 गई थी.
वहीं विभाग ने उसकी शारीरिक माप की गलत गणना करते हुए उसे चयन से वंचित कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को वर्ष 2019 में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था.