जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग की ओर से जारी करीब 33 करोड़ रुपए की डिमांड के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं एक लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक तय हो चुका है. ऐसे में याचिकाकर्ता ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर राहत पाने की कोशिश की है.
न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश एसजी सेल्स कॉर्पोरेशन व उसके पार्टनरों की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने बताया कि विभाग के मुंबई कार्यालय ने याचिकाकर्ता पर करीब 33 करोड़ रुपए की डिमांड निकाली थी. इसे याचिकाकर्ता ने अधिकरण में चुनौती दी, लेकिन साढे़ सात फीसदी अग्रिम जमा नहीं कराने पर याचिका खारिज हो गई. इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता की याचिका और एसएलपी खारिज कर दी.
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विभाग ने जयपुर कार्यालय को पत्र भेजकर याचिकाकर्ता से रिकवरी करने को कहा. इस पत्र को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129 ई को चुनौती दे दी. जबकि धारा की वैधानिकता को कई राज्यों के हाईकोर्ट पूर्व में ही वैध घोषित कर चुके हैं.