जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 की शारीरिक दक्षता परीक्षा से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया (Court dismissed PILs in SI Bharti 2021) है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मंगलवार को जुगल किशोर व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि उन्होंने एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा दी थी. वहीं 11 अप्रैल को आए शारीरिक दक्षता परिणाम में उन्हें चिनअप व लंबी कूद में कम अंक देकर असफल घोषित कर दिया, जबकि उन्होंने इसे तय समय में पूरा किया था. याचिका में कहा कि उन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ सही समय में पूरी की थी, लेकिन उनके पैर में लगे इलेक्ट्रॉनिक चिप ने दौड़ का समय कम बताया. परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी हुई थी, लिहाजा अदालत वीडियोग्राफी व चिप मंगवाकर मामले की जांच करवाए.
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इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में शामिल करवाया जाए. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि दक्षता परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी कानून व्यवस्था बनाए रखने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए की गई थी. इसके अलावा अभी आरपीएससी ने साक्षात्कार नहीं लिए हैं. ऐसे में दक्षता परीक्षा के अंकों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. सभी पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है.