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कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई 15 मार्च तक टाली - Case of recruitment of computer teachers in government schools in the state

प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती से जुडे़ मामले में सुनवाई 15 मार्च तक टाल दी गई है. राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की जनहित याचिका पर दिए .

कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई 15 मार्च तक टाली
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Published : Feb 11, 2021, 9:25 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती से जुडे़ मामले में सुनवाई 15 मार्च तक टाल दी है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की जनहित याचिका पर दिए.

कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई 15 मार्च तक टाली

सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के आलाधिकारी अदालत में पेश हुए. वहीं महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि भर्ती नियमों को लेकर 15 मार्च तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि अदालत ने गत 17 जनवरी को शिक्षा सचिव की उपस्थिति में दो माह में पदों का कैडर बनाने को कहा था, लेकिन अब तक पालना नहीं हुई. जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश की स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब तक एक भी कम्प्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है.

पढ़ें: जोधपुरः जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दी राहत, सरकार की अपीलें खारिज

सेवा के बावजूद क्यों नहीं दिया वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले प्रिंसिपल को वेतन वृद्धि नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित पेंशन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती से जुडे़ मामले में सुनवाई 15 मार्च तक टाल दी है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की जनहित याचिका पर दिए.

कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई 15 मार्च तक टाली

सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के आलाधिकारी अदालत में पेश हुए. वहीं महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि भर्ती नियमों को लेकर 15 मार्च तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि अदालत ने गत 17 जनवरी को शिक्षा सचिव की उपस्थिति में दो माह में पदों का कैडर बनाने को कहा था, लेकिन अब तक पालना नहीं हुई. जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश की स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब तक एक भी कम्प्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है.

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