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बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में स्पीकर को HC का नोटिस, 6 अगस्त को सुनवाई

राजस्थान हाइकोर्ट ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में एकलपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाई थी और इसके खिलाफ अपील दायर की गई थी. जिसके बाद अब दायर अपील पर विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर 6 अगस्त को जवाब-तलब किया है.

बसपा विधायक दल बदल मामला, BSP legislature party changed case
विधानसभा स्पीकर को जारी किए नोटिस
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Published : Aug 5, 2020, 12:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के दल बदल के मामले में एकलपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाने के खिलाफ अपील दायर की गई थी. जिसके बाद अब दायर अपील पर विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर 6 अगस्त को जवाब-तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने यह आदेश बसपा और मदन दिलावर की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

विधानसभा स्पीकर को जारी किए नोटिस

बसपा और मदन दिलावर की ओर से अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने स्पीकर के 18 सितंबर 2019 के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. वहीं, 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है. ऐसे में खंडपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए. अपील में यह भी कहा गया कि एकलपीठ ने मामले में सिर्फ नोटिस जारी कर बसपा विधायकों को तलब किया है. जबकि बसपा विधायक फिलहाल होटल में बंद हैं. ऐसे में उन पर नोटिस तामिल होना काफी मुश्किल है. इसलिए खंडपीठ मामले में स्पीकर के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित करें.

पढ़ेंः स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक को लेकर बसपा और दिलावर पहुंचे खंडपीठ, 11 अगस्त को सुनवाई

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 30 जुलाई को मदन दिलावर और बसपा की याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिव, विधानसभा स्पीकर सहित बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी छह विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. एकलपीठ में मामले पर 11 अगस्त को सुनवाई होनी है.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के दल बदल के मामले में एकलपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाने के खिलाफ अपील दायर की गई थी. जिसके बाद अब दायर अपील पर विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर 6 अगस्त को जवाब-तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने यह आदेश बसपा और मदन दिलावर की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

विधानसभा स्पीकर को जारी किए नोटिस

बसपा और मदन दिलावर की ओर से अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने स्पीकर के 18 सितंबर 2019 के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. वहीं, 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है. ऐसे में खंडपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए. अपील में यह भी कहा गया कि एकलपीठ ने मामले में सिर्फ नोटिस जारी कर बसपा विधायकों को तलब किया है. जबकि बसपा विधायक फिलहाल होटल में बंद हैं. ऐसे में उन पर नोटिस तामिल होना काफी मुश्किल है. इसलिए खंडपीठ मामले में स्पीकर के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित करें.

पढ़ेंः स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक को लेकर बसपा और दिलावर पहुंचे खंडपीठ, 11 अगस्त को सुनवाई

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 30 जुलाई को मदन दिलावर और बसपा की याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिव, विधानसभा स्पीकर सहित बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी छह विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. एकलपीठ में मामले पर 11 अगस्त को सुनवाई होनी है.

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