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हाईकोर्ट बार चुनाव पर रोक, नोटिस जारी कर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने वन बार वन वोट के मुद्दे को लेकर 27 सितंबर को प्रस्तावित राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगा दी है.

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Published : Aug 19, 2019, 10:15 PM IST

rajasthan high court, राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वन बार वन वोट के मुद्दे को लेकर 27 सितंबर को प्रस्तावित राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान सहित हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महासचिव पद के प्रत्याक्षी सुमेर सिंह ओला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के गत वर्ष 10 मई को चुनाव हुए थे. जिसमें नियमानुसार वन बार वन वोट के प्रावधान को लागू किया जाना था. इस संबंध में अदालतों ने भी दिशा-निर्देश दे रखे हैं. इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अवमानना याचिका भी लंबित चल रही है.

पढे़ें- भीनमाल से गिरफ्तार हथियार तस्करों से SOG की पूछताछ...आरोपियों ने किए कई बड़े खुलासे

जिसके बावजूद इस साल 27 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव में एक बार फिर इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगाते हुए संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वन बार वन वोट के मुद्दे को लेकर 27 सितंबर को प्रस्तावित राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान सहित हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महासचिव पद के प्रत्याक्षी सुमेर सिंह ओला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के गत वर्ष 10 मई को चुनाव हुए थे. जिसमें नियमानुसार वन बार वन वोट के प्रावधान को लागू किया जाना था. इस संबंध में अदालतों ने भी दिशा-निर्देश दे रखे हैं. इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अवमानना याचिका भी लंबित चल रही है.

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जिसके बावजूद इस साल 27 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव में एक बार फिर इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगाते हुए संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वन बार वन वोट के मुद्दे को लेकर 27 सितंबर को प्रस्तावित राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान सहित हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महासचिव पद के प्रत्याक्षी सुमेरसिंह ओला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
Body:याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के गत वर्ष 10 मई को चुनाव हुए थे। जिसमें नियमानुसार वन बार वन वोट के प्रावधान को लागू किया जाना था। इस संबंध में अदालतों ने भी दिशा-निर्देश दे रखे हैं। इस संंबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अवमानना याचिका भी लंबित चल रही है। इसके बावजूद इस साल 27 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव में एक बार फिर इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगाते हुए संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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