जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2018 के संशोधित परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाए. साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रमुख महिला एवं बाल विकास सचिव और आईसीडीएस निदेशक को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सीमा देवी की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता अशिन्द्र गौतम ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला पर्यवेक्षक के 309 पदों पर भर्ती निकाली थी. हाईकोर्ट की मुख्यपीठ ने भर्ती को लेकर बोर्ड और सरकार से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन उन्होंने गत 16 जनवरी को बिना किसी कारण भर्ती का संशोधित परिणाम जारी कर दिया, जिसके कारण याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संशोधित परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.