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महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2018ः हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षक की चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2018 के संशोधित परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं. साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रमुख महिला एवं बाल विकास सचिव और आईसीडीएस निदेशक को नोटिस जारी किए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट, Women Supervisor Recruitment 2018
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Feb 6, 2020, 9:30 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2018 के संशोधित परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाए. साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रमुख महिला एवं बाल विकास सचिव और आईसीडीएस निदेशक को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सीमा देवी की याचिका पर दिए.

पढ़ें- लड़का और लड़की के विवाह की उम्र में अंतर को हाईकोर्ट में चुनौती

याचिका में अधिवक्ता अशिन्द्र गौतम ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला पर्यवेक्षक के 309 पदों पर भर्ती निकाली थी. हाईकोर्ट की मुख्यपीठ ने भर्ती को लेकर बोर्ड और सरकार से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन उन्होंने गत 16 जनवरी को बिना किसी कारण भर्ती का संशोधित परिणाम जारी कर दिया, जिसके कारण याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संशोधित परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2018 के संशोधित परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाए. साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रमुख महिला एवं बाल विकास सचिव और आईसीडीएस निदेशक को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सीमा देवी की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता अशिन्द्र गौतम ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला पर्यवेक्षक के 309 पदों पर भर्ती निकाली थी. हाईकोर्ट की मुख्यपीठ ने भर्ती को लेकर बोर्ड और सरकार से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन उन्होंने गत 16 जनवरी को बिना किसी कारण भर्ती का संशोधित परिणाम जारी कर दिया, जिसके कारण याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संशोधित परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2018 के संशोधित परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाए। इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड और प्रमुख महिला एवं बाल विकास सचिव व आईसीडीएस निदेशक को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सीमा देवी की याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता अशिन्द्र गौतम ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला पर्यवेक्षक के 309 पदों पर भर्ती निकाली थी। हाईकोर्ट की मुख्यपीठ ने भर्ती को लेकर बोर्ड और सरकार से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन उन्होंने गत 16 जनवरी को बिना किसी कारण भर्ती का संशोधित परिणाम जारी कर दिया। जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संशोधित परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।Conclusion:
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