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स्वायत्त शासन सचिव हाजिर होकर पेश करें पालना रिपोर्ट: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श नगर में खड्डा बस्ती मामले में अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर स्वायत्त शासन सचिव हाजिर होकर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अदालत ने इस मामले में दो साल पहले खड्डा बस्ती में खाली कराए गए भूखंडों की 15 दिन के भीत नीलामी कराने के आदेश दिए थे.

Rajasthan High Court News, जयपुर न्यूज
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Published : Nov 14, 2019, 10:19 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के आदर्श नगर में जनता कॉलोनी के पास स्थित खड्डा बस्ती मामले में अदालती आदेश का पालन नहीं होने पर स्वायत्त शासन सचिव को 18 दिसंबर को हाजिर होकर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश साकेत नगर विकास समिति की अवमानना याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि अदालत ने दो साल पहले खड्डा बस्ती में खाली कराए गए भूखंडो की 15 दिन में नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे. लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ है और मलबा भी नहीं हटा है. इसके अलावा बस्ती में स्थित धार्मिक स्थलों पर भी राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है.

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इसके जबाव में नगर निगम ने कहा कि तीन महीने में मलबा हटा दिया जाएगा व भूखंडों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. इस पर अदालत ने स्वायत्त शासन सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे 18 दिसंबर को अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट सहित अदालत में हाजिर हों. गौरतलब है कि मामले में साकेत नगर विकास समिति ने सरकारी जमीन पर बस्ती बनाकर रहने व अतिक्रमण को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के आदर्श नगर में जनता कॉलोनी के पास स्थित खड्डा बस्ती मामले में अदालती आदेश का पालन नहीं होने पर स्वायत्त शासन सचिव को 18 दिसंबर को हाजिर होकर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश साकेत नगर विकास समिति की अवमानना याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि अदालत ने दो साल पहले खड्डा बस्ती में खाली कराए गए भूखंडो की 15 दिन में नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे. लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ है और मलबा भी नहीं हटा है. इसके अलावा बस्ती में स्थित धार्मिक स्थलों पर भी राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है.

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इसके जबाव में नगर निगम ने कहा कि तीन महीने में मलबा हटा दिया जाएगा व भूखंडों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. इस पर अदालत ने स्वायत्त शासन सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे 18 दिसंबर को अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट सहित अदालत में हाजिर हों. गौरतलब है कि मामले में साकेत नगर विकास समिति ने सरकारी जमीन पर बस्ती बनाकर रहने व अतिक्रमण को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के आदर्श नगर में जनता कॉलोनी के पास स्थित खड्डा बस्ती मामले में अदालती आदेश का पालन नहीं होने पर स्वायत्त शासन सचिव को 18 दिसंबर को हाजिर होकर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है।न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश साकेत नगर विकास समिति की अवमानना याचिका पर दिए।Body:सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि अदालत ने दो साल पहले खड्डा बस्ती में खाली कराए गए भूखंडो की 15 दिन में नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ है और मलबा भी नहीं हटा है। इसके अलावा बस्ती में स्थित धार्मिक स्थलों पर भी राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है। इसके जबाव में नगर निगम ने कहा कि तीन महीने में मलबा हटा दिया जाएगा व भूखंडों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इस पर अदालत ने स्वायत्त शासन सचिव को निर्देश दिए है कि वे 18 दिसंबर को अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट सहित अदालत में हाजिर हों। गौरतलब है कि मामले में साकेत नगर विकास समिति ने सरकारी जमीन पर बस्ती बनाकर रहने व अतिक्रमण को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।Conclusion:
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