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हाईकोर्ट ने पूछा : त्योहारों पर मीट शॉप बंद तो रमजान में शराब की दुकानों पर ताले क्यों नहीं - High Court Meat Shop Liquor Store Ramadan

राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, डीएलबी निदेशक और नगर निगम आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब हिंदू त्यौहारों पर मीट शॉप बंद रखने का प्रावधान है तो रमजान के महीने में शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं रखी जाती.

High Court Meat Shop Liquor Store Ramadan
रमजान में शराब की दुकानों पर ताले क्यों नहीं
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Published : May 8, 2021, 9:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, डीएलबी निदेशक और नगर निगम आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब मंगलवार और हिंदू त्यौहारों पर मीट शॉप बंद रखने का प्रावधान है तो रमजान के महीने में शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं रखी जाती. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अब्दुल हमीद कुरैशी की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता कलीम अहमद खान ने बताया कि नगर निगम की ओर से शहर में मीट शॉप का लाईसेंस देते समय यह शर्त लगाई जाती है कि वह मांस की दुकान हर मंगलवार सहित अन्य हिंदू त्यौहारों पर नहीं खोली जाएगी. हाल ही में राज्य सरकार ने महावीर जयंती पर भी दुकानें बंद रखने के दिशा-निर्देश दिए थे.

पढ़ें-कोविड का इलाज, ESI में सुविधा विस्तार : RUHS की तर्ज पर ESI अस्पताल में बढ़ाए जाएंगे बेड

जबकि राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म विशेष का समर्थन करे. इस वर्ष भी 16 त्यौहार व पर्व के साथ ही हर मंगलवार को मीट शॉप बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

इनमें मंगलवार के अलावा अन्य 12 त्यौहार हिंदू समुदाय के लिए हैं. ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए की वह रमजान माह में शराब की दुकानों को भी बंद कराए. इस्लाम के अनुसार प्रदेश में शराब और सुअर के मीट पर पूर्ण पाबंदी लगनी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, डीएलबी निदेशक और नगर निगम आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब मंगलवार और हिंदू त्यौहारों पर मीट शॉप बंद रखने का प्रावधान है तो रमजान के महीने में शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं रखी जाती. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अब्दुल हमीद कुरैशी की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता कलीम अहमद खान ने बताया कि नगर निगम की ओर से शहर में मीट शॉप का लाईसेंस देते समय यह शर्त लगाई जाती है कि वह मांस की दुकान हर मंगलवार सहित अन्य हिंदू त्यौहारों पर नहीं खोली जाएगी. हाल ही में राज्य सरकार ने महावीर जयंती पर भी दुकानें बंद रखने के दिशा-निर्देश दिए थे.

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जबकि राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म विशेष का समर्थन करे. इस वर्ष भी 16 त्यौहार व पर्व के साथ ही हर मंगलवार को मीट शॉप बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

इनमें मंगलवार के अलावा अन्य 12 त्यौहार हिंदू समुदाय के लिए हैं. ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए की वह रमजान माह में शराब की दुकानों को भी बंद कराए. इस्लाम के अनुसार प्रदेश में शराब और सुअर के मीट पर पूर्ण पाबंदी लगनी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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