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हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती में एक पद रिक्त रखने के दिए आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2018 में एक पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए अधीनस्थ भर्ती बोर्ड और आईटी विभाग से जवाब तलब किया है.

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Published : Sep 11, 2019, 10:56 PM IST

हाईकोर्ट का आदेश rajasthan highcourt news

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2018 में एक पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए अधीनस्थ भर्ती बोर्ड और आईटी विभाग से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रविन्द्र सिंह शेखावत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने खेल कोटे के तहत भर्ती में आवेदन किया था.

पढ़ें- जैसलमेर: पंचायत सहायकों का अनशन पांचवे दिन भी जारी रहा

विभाग की ओर से जारी अंतिम कट ऑफ से अधिक अंक भी याचिकाकर्ता ने हासिल किए थे. इसके बावजूद विभाग ने याचिकाकर्ता के खेल प्रमाण पत्रों को विज्ञापन की शर्तो के अनुसार नहीं बताते हुए चयन से वंचित कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2018 में एक पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए अधीनस्थ भर्ती बोर्ड और आईटी विभाग से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रविन्द्र सिंह शेखावत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने खेल कोटे के तहत भर्ती में आवेदन किया था.

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विभाग की ओर से जारी अंतिम कट ऑफ से अधिक अंक भी याचिकाकर्ता ने हासिल किए थे. इसके बावजूद विभाग ने याचिकाकर्ता के खेल प्रमाण पत्रों को विज्ञापन की शर्तो के अनुसार नहीं बताते हुए चयन से वंचित कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2018 में एक पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए अधीनस्थ भर्ती बोर्ड और आईटी विभाग से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रविन्द्र सिंह शेखावत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने खेल कोटे के तहत भर्ती में आवेदन किया था। विभाग की ओर से जारी अंतिम कट ऑफ से अधिक अंक भी याचिकाकर्ता ने हासिल किए थे। इसके बावजूद विभाग ने याचिकाकर्ता के खेल प्रमाण पत्रों को विज्ञापन की शर्तो के अनुसार नहीं बताते हुए चयन से वंचित कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं। Conclusion:
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