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निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

राजस्थान हाई कोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ मामले में 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Apr 7, 2021, 9:33 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ मामले में 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी.

जमानत याचिका पर बुधवार को करीब डेढ़ घंटा बहस होने के बाद भोजनावकाश हो गया. इस पर अदालत ने लंच ब्रेक के बाद बहस सुनना तय किया. भोजनावकाश पूरा होने से पहले की न्यायाधीश भंडारी ने सभी प्रकरणों को दूसरी एकलपीठ में भेजते हुए शेष मुकदमों की सुनवाई नहीं की.

यह भी पढ़ेंः SPECIAL : अलवर में किसानों को नहीं मिल रहा फसल का पैसा...उपज बेचने के बाद रकम के लिए लगा रहे चक्कर

वहीं, इस प्रकरण को 17 अप्रैल को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए. बता दें, प्रकरण में निलंबित आरएएस पिंकी मीणा और 5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुए पुष्कर मित्तल को जमानत मिल चुकी है.

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ मामले में 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी.

जमानत याचिका पर बुधवार को करीब डेढ़ घंटा बहस होने के बाद भोजनावकाश हो गया. इस पर अदालत ने लंच ब्रेक के बाद बहस सुनना तय किया. भोजनावकाश पूरा होने से पहले की न्यायाधीश भंडारी ने सभी प्रकरणों को दूसरी एकलपीठ में भेजते हुए शेष मुकदमों की सुनवाई नहीं की.

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वहीं, इस प्रकरण को 17 अप्रैल को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए. बता दें, प्रकरण में निलंबित आरएएस पिंकी मीणा और 5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुए पुष्कर मित्तल को जमानत मिल चुकी है.

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