जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को आरटी-पीसीआर जांच की कीमत लागत मूल्य से कम करने के खिलाफ दायर याचिका और हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी है.
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एक दर्जन निजी लैब संचालकों की ओर से जांच की कीमत लागत मूल्य से कम तय करने के खिलाफ दायर याचिका में न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने रिज्वाइंडर पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 12 मई तक टाल दी.
वहीं, न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 मई तक टाल दी. आरोपी की ओर से प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने और प्रकरण से जुड़े दो निलंबित आरपीएस पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को जमानत दिए जाने के आधार पर जमानत मांगी गई है.