ETV Bharat / city

Rajasthan High Court : पीआरएन में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन के मामले में स्थिति स्पष्ट करे सरकार - सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन

पृथ्वीराज नगर में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन (Electricity connection on society leases) जारी करने को लेकर लगी रोक संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

Rajasthan High Court
Rajasthan High Court
author img

By

Published : Feb 15, 2022, 11:17 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने शहर की पृथ्वीराज नगर में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक हटवाने से जुडे़ मामले में राज्य सरकार को 28 फरवरी तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. अदालत ने पूछा है कि पीआरएन में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने के संबंध में उनकी क्या मंशा है?.

जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश लोकेश कुमार और अन्य की याचिका और जेवीवीएनएल की बिजली कनेक्शनों पर लगी रोक हटाने संबंधी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. प्रभावितों की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि राजस्थान बिजली एक्ट की धारा 43 के तहत बिजली कनेक्शन देने के लिए स्वामित्व होना जरूरी नहीं है. यदि सरकार प्रदेश में कहीं पर भी अतिक्रमी को बिजली कनेक्शन नहीं दे तो इस संबंध में परिपत्र जारी करे.

यह भी पढ़ें- PIL against REET Level 2 Exam cancellation: टॉपर सहित 43 सफल अभ्यर्थी रीट रद्द करने के आदेश के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन की मंजूरी देने से अवैध निर्माण बढ़ेंगे और कोई भी व्यक्ति जेडीए से पट्टे नहीं लेगा. उधर, जेवीवीएनएल की ओर से कहा गया कि पीआरएन में सोसायटी पट्टों पर भी बिजली कनेक्शन (Electricity connection on society leases) देने की मंजूरी दी जाए. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पीआरएन के करीब 92 सफल आवंटियों को पट्टा जारी होने तक सोसायटी पट्टाधारियों को बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी थी.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने शहर की पृथ्वीराज नगर में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक हटवाने से जुडे़ मामले में राज्य सरकार को 28 फरवरी तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. अदालत ने पूछा है कि पीआरएन में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने के संबंध में उनकी क्या मंशा है?.

जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश लोकेश कुमार और अन्य की याचिका और जेवीवीएनएल की बिजली कनेक्शनों पर लगी रोक हटाने संबंधी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. प्रभावितों की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि राजस्थान बिजली एक्ट की धारा 43 के तहत बिजली कनेक्शन देने के लिए स्वामित्व होना जरूरी नहीं है. यदि सरकार प्रदेश में कहीं पर भी अतिक्रमी को बिजली कनेक्शन नहीं दे तो इस संबंध में परिपत्र जारी करे.

यह भी पढ़ें- PIL against REET Level 2 Exam cancellation: टॉपर सहित 43 सफल अभ्यर्थी रीट रद्द करने के आदेश के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन की मंजूरी देने से अवैध निर्माण बढ़ेंगे और कोई भी व्यक्ति जेडीए से पट्टे नहीं लेगा. उधर, जेवीवीएनएल की ओर से कहा गया कि पीआरएन में सोसायटी पट्टों पर भी बिजली कनेक्शन (Electricity connection on society leases) देने की मंजूरी दी जाए. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पीआरएन के करीब 92 सफल आवंटियों को पट्टा जारी होने तक सोसायटी पट्टाधारियों को बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.