जयपुर. हाईकोर्ट ने जयसिंहपुरा की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश लल्लूराम चौधरी व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
पढ़ें : वंशवाद पर बेनीवाल का कांग्रेस को जवाब, कहा- नारायण को टिकट देना मेरा नहीं लोगों का फैसला
सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव अदालत में पेश हुए. उनकी ओर से रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि यहां जेडीए की भूमि पर 703 अतिक्रमी बसे हुए हैं. इन्हें हटाने के लिए जेडीए को पत्र भी लिखा जा चुका है.
इस पर जेडीए की ओर से कहा गया कि वर्ष 2009 तक हुए अतिक्रमणों को नियमित करने का प्रावधान है. इसके बाद हुए अतिक्रमणों को हटा दिया जाएगा. इस पर अदालत ने जेडीए को अतिक्रमण हटाने को कहा है.