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आदेश के बावजूद खेल कोटे में अभ्यर्थी को नहीं किया शामिल, HC ने जारी किया अवमानना नोटिस - PTI भर्ती-2018

राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को खेल कोटे में शामिल करने के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट, PTI Recruitment 2018
PTI भर्ती-2018 को लेकर HC ने अवमानना के दिए आदेश
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Published : Dec 1, 2020, 5:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को PTI भर्ती-2018 के खेल कोटे में शामिल नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस प्रमुख शिक्षा सचिव अपर्णा अरोड़ा, कर्मचारी चयन बोर्डके चेयरमैन बीएल जाटावट और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी को अवमानना नोटिस जारी किए हैं.

न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश शिवम विश्वास की अवमानना याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पिछले साल 12 दिसंबर को याचिकाकर्ता को भर्ती के खेल कोटे में शामिल करने के आदेश दिए थे. एक साल बीतने के बावजूद याचिकाकर्ता को खेल कोटे में शामिल नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें. OMR शीट में काट छांट, हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी अभ्यावेदन पेश कर अदालती आदेश से अवगत कराया लेकिन अब तक उसे नियुक्ति नहीं दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को PTI भर्ती-2018 के खेल कोटे में शामिल नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस प्रमुख शिक्षा सचिव अपर्णा अरोड़ा, कर्मचारी चयन बोर्डके चेयरमैन बीएल जाटावट और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी को अवमानना नोटिस जारी किए हैं.

न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश शिवम विश्वास की अवमानना याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पिछले साल 12 दिसंबर को याचिकाकर्ता को भर्ती के खेल कोटे में शामिल करने के आदेश दिए थे. एक साल बीतने के बावजूद याचिकाकर्ता को खेल कोटे में शामिल नहीं किया गया.

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याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी अभ्यावेदन पेश कर अदालती आदेश से अवगत कराया लेकिन अब तक उसे नियुक्ति नहीं दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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