ETV Bharat / city

हाईकोर्ट में थानागाजी दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने अलवर के थानागाजी में विवाहिता से दुष्कर्म मामले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश अदालत की एकलपीठ दिए हैं.

jaipur hc news, अलवर दुष्कर्म मामला
author img

By

Published : Aug 14, 2019, 10:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने थानागाजी में विवाहिता से दुष्कर्म की घटना से जुड़े वीडियो को वायरल करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है.

थानागाजी दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अदालत यह आदेश आरोपी मुकेश गुर्जर की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि गत 26 अप्रैल को हुई घटना को लेकर पुलिस अदालत में आरोप पत्र पेश कर चुकी है. याचिकाकर्ता पर दुष्कर्म का आरोप ना होकर मुख्य आरोपी के कहने पर वीडियो वायरल करने का आरोप है. पुलिस की ओर से 18 मई को पेश आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर आइटी एक्ट के तहत ही आरोप लगाए गए हैं. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेर सिंह महला ने कहा कि प्रकरण से प्रदेश की छवि देशभर में धूमिल हुई है.

यह भी पढ़ें: आदमखोर पैंथर के आतंक का अंत...होगा DNA टेस्ट

याचिकाकर्ता के कृत्य के चलते ही पीडिता का वीडियो हजारों लोगों के मोबाइल तक पहुंचा। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ अन्य मुकदमें भी लंबित है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने थानागाजी में विवाहिता से दुष्कर्म की घटना से जुड़े वीडियो को वायरल करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है.

थानागाजी दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अदालत यह आदेश आरोपी मुकेश गुर्जर की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि गत 26 अप्रैल को हुई घटना को लेकर पुलिस अदालत में आरोप पत्र पेश कर चुकी है. याचिकाकर्ता पर दुष्कर्म का आरोप ना होकर मुख्य आरोपी के कहने पर वीडियो वायरल करने का आरोप है. पुलिस की ओर से 18 मई को पेश आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर आइटी एक्ट के तहत ही आरोप लगाए गए हैं. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेर सिंह महला ने कहा कि प्रकरण से प्रदेश की छवि देशभर में धूमिल हुई है.

यह भी पढ़ें: आदमखोर पैंथर के आतंक का अंत...होगा DNA टेस्ट

याचिकाकर्ता के कृत्य के चलते ही पीडिता का वीडियो हजारों लोगों के मोबाइल तक पहुंचा। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ अन्य मुकदमें भी लंबित है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

Intro:जयपुर, 14 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने थानागाजी में विवाहिता से सामुहिक दुष्कर्म की घटना से जुडे वीडियो को वायरल करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी मुकेश गुर्जर की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में कहा गया कि गत 26 अप्रैल को हुई घटना को लेकर पुलिस अदालत में आरोप पत्र पेश कर चुकी है। याचिकाकर्ता पर दुष्कर्म का आरोप ना होकर मुख्य आरोपी के कहने पर वीडियो वायरल करने का आरोप है। पुलिस की ओर से 18 मई को पेश आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर आइटी एक्ट के तहत ही आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने कहा कि प्रकरण से प्रदेश की छवि देशभर में धूमिल हुई है। याचिकाकर्ता के कृत्य के चलते ही पीडिता का वीडियो हजारों लोगों के मोबाइल तक पहुंचा। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ अन्य मुकदमें भी लंबित है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.