जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने थानागाजी में विवाहिता से दुष्कर्म की घटना से जुड़े वीडियो को वायरल करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है.
अदालत यह आदेश आरोपी मुकेश गुर्जर की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि गत 26 अप्रैल को हुई घटना को लेकर पुलिस अदालत में आरोप पत्र पेश कर चुकी है. याचिकाकर्ता पर दुष्कर्म का आरोप ना होकर मुख्य आरोपी के कहने पर वीडियो वायरल करने का आरोप है. पुलिस की ओर से 18 मई को पेश आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर आइटी एक्ट के तहत ही आरोप लगाए गए हैं. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेर सिंह महला ने कहा कि प्रकरण से प्रदेश की छवि देशभर में धूमिल हुई है.
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याचिकाकर्ता के कृत्य के चलते ही पीडिता का वीडियो हजारों लोगों के मोबाइल तक पहुंचा। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ अन्य मुकदमें भी लंबित है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.