जयपुर. आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा गुर्जर समाज और सरकार के बीच तीन दौर में 7 घंटे तक चली वार्ता के बाद समझौता हो गया है. गुर्जर नेता हिम्मत सिंह समेत 41 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने गहलोत सरकार के मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना के साथ वार्ता की. इस वार्ता के दौरान गुर्जर प्रतिनिधि मंडल ने रीट भर्ती के पदों के लिए सरकार को 7 दिन का समय दिया है. वार्ता में कुल 14 बिंदुओं पर सहमति बनी है. हालांकि, इस समझौता वार्ता में किरोड़ी सिंह बैंसला शामिल नहीं थे. ऐसे में इस समझौते को लेकर कर्नल बैंसला के बयान पर सभी की निगाहें टिकी हुई है.
आंदोलन की तैयारी कर रहा गुर्जर समाज का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार रात को जयपुर पहुंचा था. यहां पहुंचने के बाद सरकार के प्रतिनिधि मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना के साथ गुर्जर समाज के 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता शुरू हुई. इस वार्ता में गुर्जर नेता हिम्मत सिंह भी शामिल हुए. पहले दो दौर की वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका.
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इसके बाद शाम को तीसरे दौर की वार्ता हुई. जिसमें मांगों पर सहमति बन गई. तीन दौर में करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक में गुर्जर प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच 14 बिंदुओं पर सहमति बनी है. जिसमें खास तौर पर रीट भर्ती के पदों का मामला भी शामिल है. रीट भर्ती के पदों को लेकर सरकार के अनुरोध पर गुर्जर प्रतिनिधि मंडल ने 7 दिन का समय दिया है.
मांगों पर समझौता होने के बाद मंत्री रघु शर्मा, अशोक चांदना और गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए आपसी सहमति जताई. प्रेस कांफ्रेंस में मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सहमति पत्र पर सभी के हस्ताक्षर हुए हैं. उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई है. वहीं, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि सभी मांगे मान ली गई हैं, अब आंदोलन की जरूरत नहीं है. समाज नहीं करेगा आंदोलन. वहीं, कर्नल बैंसला को लेकर हिम्मत सिंह ने कहा कि आंदोलन के बाद भी करनी पड़ती है वार्ता. ऐसे में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी करेंगे समझौते का समर्थन.
इन बिंदुओं पर हुआ समझौता
- गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों कैलाश गुर्जर, मानसिंह गुर्जर एवं बद्री गुर्जर के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इन तीनों के परिवारों के एक एक सदस्य को नगर परिषद/नगर निगम में नौकरी दी जाएगी.
- अति पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देते हुए अब तक अति पिछड़ा वर्ग के 2297 चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्तियां दी जा चुकी है. इसके अलावा अभी तक पूर्ण होने से शेष भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत के अनुसार जितने भी पद आरक्षित हैं, उन पर चयन के बाद अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी.
- एम.बी.सी. वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष समस्त परिलाभ दिए जाएंगे.
- वर्ष 2011 में हुए समझौते में केस वापसी के संबंध में आपसी समन्वय एवं केस वापसी की प्रगति के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेश के तहत बैठक आयोजित की जाएगी.
- देवनारायण योजना के तहत निर्माणाधीन 5 आवासीय विद्यालयों एवं 5 अन्य आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी. इन पांच आवासीय विद्यालयों में से पीपर्रा आवासीय विद्यालय की टेंडर प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी. मॉनिटरिंग हेतु गठित समिति नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण करते हुए पारदर्शितापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी और तीन महीने में प्रगति रिपोर्ट देगी.
- देवनारायण योजना की प्रगति के संबंध में कैबिनेट उप- समिति के साथ अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी.
- अति पिछड़ा वर्ग में शामिल लबाना जाति के अलावा अन्य लोगों के लबाना जाति के जारी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच की जाएगी. जांच के उपरांत यथोचित कार्रवाई होगी.
- खेल स्टेडियम का निर्माण पीपर्रा या मोरोली में से एक जगह पर किया जाएगा.
- कारवाड़ी एवं रूदावल में देवनारायण छात्रावास का निर्माण हो.
- बैठक में राइका समाज के प्रतिनिधि की ओर से घुमंतु जातियों के बारे में दिए गए सुझावों का अध्ययन किया जाएगा.
- राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) की ओर से अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण से संबंधित प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु पूर्व में भारत सरकार को दिनांक 22-02-2019 एवं दिनांक 21-10-2020 को लिखा गया. इस हेतु पुनः भारत सरकार को उक्त आरक्षण प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा तत्काल लिखा जाएगा.
- दिनांक 16.08.2018 के मंत्रीमंडलीय उप समिति की ओर से लिए गए निर्णय के संबंध में सीएम अशोक गहलोत से वार्ता की जाएगी.
- गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संदर्भ में दिनांक 05.01.2011 को हुए समझौते के बिंदू संख्या 3(ख) संबंध में विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए समिति द्वारा पदों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. का निर्णय होने के बाद न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा.
- रीट-2018 के संबंध में एम.बी.सी. हेतु 940 पद 5 प्रतिशत के आधार पर बनते थे जिनमें से 568 पर नियुक्ति दी जा चुकी है. शेष 372 पदों के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव, विधि, एवं प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग की समिति बनाकर 7 दिन में समुचित विधिक निर्णय लिया जाएगा.