जयपुर. राज्य में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना नहीं होने से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. गृह विभाग ने एक बार फिर गाइडलाइन जारी कर नए सिरे से निर्देश जारी किए हैं. नई गाइडलाइन में सभी विभागों को निर्देश जारी कर सख्ती से पालना करने के कहा गया है.
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गृह विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह की ओर से राज्य सरकार ने कोरोना की श्रंखला तोड़ने और लोगों का जीवन बचाने के लिए एक बार पुनः गाइडलाइंस जारी की है. राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर यह ध्यान में आया है कि गाइडलाइंस की पालना नहीं की जा रही है. ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.
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गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है. गृह विभाग के ग्रुप(9) में द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार द्वारा कोरोना वायरस के लिए जारी गाइडलाइंस, दिशा-निर्देशों और आदेशों की पालना नहीं करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी. राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी. गृह विभाग ने पुनः ये गाइडलाइंस जारी की है.
यह निर्देश जारी किए गए
- आपस में मिलते समय कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें.
- घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें.
- करेंसी नोटों तथा पत्रावलियों का पृष्ठ पलटने के लिए पानी के स्पंज का उपयोग करें.
- भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जानें से बचे.
- सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें.
- घरों व कार्यालयों को समय-समय पर विसंक्रमित करें.
- आपस में मिलते समय हाथ मिलाना व गले लगना जैसे अभिवादनों से बचें.
- बार-बार साबुन से हाथ धोएं.
- किराना स्टोर/ सब्जी की दुकान/ मेडिकल/ दूध तथा डेयरी/ सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी पर गोला बनाएं.
- शादी समारोह और अंत्येष्टि में निर्धारित संख्या का पालन करें.
- सभी गैर सरकारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह को स्थगित रखें.
- आमजन गैरजरूरी यात्राओं से बचें.
- यथासंभव हवादार क्षेत्र/कमरे में ही निवास या कार्य करें.