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Rajasthan Lockdown : श्रमिकों का पलायन रोकने और उद्योगों के संचालन के लिए जारी हुई गाइड लाइन, यह है खास बातें

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Published : May 10, 2021, 8:11 AM IST

Updated : May 10, 2021, 8:34 AM IST

राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया गया है. इस लॉक डाउन में श्रमिकों का पलायन रोकना और उद्योगों के संचालन को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

राजस्थान में रेड अलर्ट-जन अनुशासन लॉकडाउन लागू, Red alert jan anushaasan lockdown implemented in Rajasthan
प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन लागू

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए सोमवार सुबह 5 बजे से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया गया है. 10 से 24 मई तक लगे इस लॉक डाउन में कोरोना संक्रमण की चोन को तोड़ने के लिए प्रत्येक वर्ग को जन अनुशासन की भावना से काम करते हुए आत्म अनुशासन (Self Discipline) और अनुकरणीय आचरण का पालन करने के निर्देश दिए गए है. इसके साथ ही श्रमिकों का पलायन रोकना और उद्योगों के संचालन की आवश्यकता को देखते हुए उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों का आवागमन के बिन्दु संख्या में जारी आवागमन के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

राजस्थान में रेड अलर्ट-जन अनुशासन लॉकडाउन लागू, Red alert jan anushaasan lockdown implemented in Rajasthan
श्रमिकों का पलायन रोकने ओर उद्योगों को लेकर नई गाइडलाइन जारी

गृह विभाग की जारी नई गाइडलाइन में खास तौर पर श्रमिकों का पलायन रोकना और उद्योगों के संचालन की आवश्यकता को देखते हुए उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों का आवागमन के दिशा-निर्देश समस्त उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके.

राजस्थान में रेड अलर्ट-जन अनुशासन लॉकडाउन लागू, Red alert jan anushaasan lockdown implemented in Rajasthan
श्रमिकों के पलायन और उद्योगों के संचालन के लिए गाइडलाइन (1)

पढ़ें- कल्ला ने केंद्रीय मंत्री मेघवाल पर साधा निशाना, कहा- बीकानेर की चिंता के लिए हम बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठकर राजस्थान की चिंता करें

संबंधित ईकाई की ओर से अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति की ओर से पहचान पत्र जारी किया जाए, जिससे आवागमन में सुविधा हो. उद्योग एवं निर्माण ईकाई की ओर से श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा. संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, विवरण और स्पेशल बस के नंबर और ड्राइवर का नाम जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे.

राजस्थान में रेड अलर्ट-जन अनुशासन लॉकडाउन लागू, Red alert jan anushaasan lockdown implemented in Rajasthan
श्रमिकों के पलायन और उद्योगों के संचालन के लिए गाइडलाइन (2)

इस क्रम में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं

  • प्रत्येक उद्योग / निर्माण इकाई की ओर से अपने संबंधित कार्मिक/श्रमिक के लिए एक पहचान पत्र (आईडी कार्ड) उपलब्ध कराना होगा, जिसमें संबंधित कार्मिक/श्रमिक का नाम, फोटो, पता, मोबाइल नम्बर और शिफ्ट का समय अंकित हो.
  • प्रत्येक उद्योग/निर्माण इकाई की ओर से अपने संबंधित कार्मिक/श्रमिक को ट्रान्जिट पास (One Hour Transit Pass) उपलब्ध कराना होगा, जोकि उद्योग में काम करने की शिफ्ट के प्रारम्भ होने के समय से 1 घंटे पहले और शिफ्ट खत्म होने के एक 1 घण्टे बाद तक वैद्य होगा. यह पास केवल आवागमन (घर से कार्यस्थल और कार्यस्थल से घर) हेतु जारी किया जाएगा, जो कि शिफ्ट के समय मान्य नहीं होगा. एक घंटे के लिए ट्रान्जिट पास में कार्मिक/श्रमिक के घर का पता, कार्यस्थल का पता और उस मार्ग का ब्योरा जो कि कार्मिक/श्रमिक द्वारा आवागमन हेतु चुना गया है का विवरण में देना अनिवार्य होगा.
  • उद्योग/निर्माण इकाईयों की ओर से अपने श्रमिकों/कार्मिकों को उपलब्ध कराया गया एक घंटा ट्रान्जिट पास वाहन पर आगे चिपकाकर रखना होगा, ताकि आवागमन में सुविधा रहें.
  • जहां तक संभव हो उद्योग और निर्माण इकाई की ओर से श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन किया जाए, जिसकी सूचना भी ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी.
  • उद्योग और निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों/कार्मिकों की सूचना की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए e-intimation ID card/One Hour Transit Pass की व्यवस्था की गई है, जो 12 मई से आवेदन हेतु चालू होगी. यह 14 मई से प्रारंभ होगी प्रारूप संलग्न है.
  • समस्त उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाईयों की ओर से अपने कार्मिकों/श्रमिकों को ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in -> e-Intimation by Industries अप्लाई कर प्राप्त किए गए आईडी कार्ड (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई की ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा.
  • ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in -> Intimation by Industries से जनरेट किया गया One Hour Transit Pass (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई की ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा, जिससे लॉकडाउन के दौरान आवागमन में सुविधा हो,
  • लॉकडाउन के दौरान स्थापित की गई उक्त e-intimation ID card/One Hour Transit Pass की व्यवस्था के संबंधित में आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार State Level and District Level committee का गठन किया जाता है.

राज्य स्तरीय कमेटी

  1. विशिष्ट सचिव, गृह (समन्वयक)
  2. आयुक्त उद्योग
  3. आयुक्त, DoIT
  4. आईजी (लॉ एण्ड ऑर्डर)

जिला स्तरीय कमेटी

  1. जिला कलक्टर या उनके प्रतिनिधि
  2. पुलिस आयुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि
  3. DIC / RIICO के प्रतिनिधि
  • औद्योगिक इकाई के प्रवेश द्वार पर श्रमिकों एवं कार्मिकों की थर्मल स्कीनिंग और सेनेटाइजेशन की व्यवस्था की जाएं. उक्त जांच में मापदण्डानुसार पाए जाने पर ही श्रमिक/कार्मिक को इकाई के अन्दर प्रवेश दिया जाए. कार्यस्थल पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने हेतु उद्योगों के संबंध में उद्योग विभाग एवं निर्माण इकाईयों के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से परामर्श कर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.
    राजस्थान में रेड अलर्ट-जन अनुशासन लॉकडाउन लागू, Red alert jan anushaasan lockdown implemented in Rajasthan
    श्रमिकों के पलायन और उद्योगों के संचालन के लिए गाइडलाइन (3)
  • यदि बिना पास के वाहन/आदमी, दिए गए समय के अलावा समय में घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जहां तक संभव हो उद्योग और निर्माण इकाई की ओर से श्रमिकों के रहने और खाने की व्यवस्था उद्योग परिसर में की जानी चाहिए, जिससे कि कम से कम आवागमन हो और इससे संबंधित परेशानियों को दूर किया जा सके. जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को विशेष परिस्थितियों (मेडिकल इमरजेंसी) और श्रमिक वर्ग को उद्योग/निर्माण इकाईयों में काम हेतु आवागमन के दौरान कठिनाईयों का सामना ना करने पड़े और उनका आवागमन सुविधाजनक रहे.
  • लॉकडाउन के दौरान आवागमन से संबंधित समस्याओं का जिला कलेक्टर/ पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक स्वयं जांच/निगरानी कर अपने स्तर से समाधान करेंगे.

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए सोमवार सुबह 5 बजे से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया गया है. 10 से 24 मई तक लगे इस लॉक डाउन में कोरोना संक्रमण की चोन को तोड़ने के लिए प्रत्येक वर्ग को जन अनुशासन की भावना से काम करते हुए आत्म अनुशासन (Self Discipline) और अनुकरणीय आचरण का पालन करने के निर्देश दिए गए है. इसके साथ ही श्रमिकों का पलायन रोकना और उद्योगों के संचालन की आवश्यकता को देखते हुए उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों का आवागमन के बिन्दु संख्या में जारी आवागमन के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

राजस्थान में रेड अलर्ट-जन अनुशासन लॉकडाउन लागू, Red alert jan anushaasan lockdown implemented in Rajasthan
श्रमिकों का पलायन रोकने ओर उद्योगों को लेकर नई गाइडलाइन जारी

गृह विभाग की जारी नई गाइडलाइन में खास तौर पर श्रमिकों का पलायन रोकना और उद्योगों के संचालन की आवश्यकता को देखते हुए उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों का आवागमन के दिशा-निर्देश समस्त उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके.

राजस्थान में रेड अलर्ट-जन अनुशासन लॉकडाउन लागू, Red alert jan anushaasan lockdown implemented in Rajasthan
श्रमिकों के पलायन और उद्योगों के संचालन के लिए गाइडलाइन (1)

पढ़ें- कल्ला ने केंद्रीय मंत्री मेघवाल पर साधा निशाना, कहा- बीकानेर की चिंता के लिए हम बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठकर राजस्थान की चिंता करें

संबंधित ईकाई की ओर से अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति की ओर से पहचान पत्र जारी किया जाए, जिससे आवागमन में सुविधा हो. उद्योग एवं निर्माण ईकाई की ओर से श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा. संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, विवरण और स्पेशल बस के नंबर और ड्राइवर का नाम जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे.

राजस्थान में रेड अलर्ट-जन अनुशासन लॉकडाउन लागू, Red alert jan anushaasan lockdown implemented in Rajasthan
श्रमिकों के पलायन और उद्योगों के संचालन के लिए गाइडलाइन (2)

इस क्रम में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं

  • प्रत्येक उद्योग / निर्माण इकाई की ओर से अपने संबंधित कार्मिक/श्रमिक के लिए एक पहचान पत्र (आईडी कार्ड) उपलब्ध कराना होगा, जिसमें संबंधित कार्मिक/श्रमिक का नाम, फोटो, पता, मोबाइल नम्बर और शिफ्ट का समय अंकित हो.
  • प्रत्येक उद्योग/निर्माण इकाई की ओर से अपने संबंधित कार्मिक/श्रमिक को ट्रान्जिट पास (One Hour Transit Pass) उपलब्ध कराना होगा, जोकि उद्योग में काम करने की शिफ्ट के प्रारम्भ होने के समय से 1 घंटे पहले और शिफ्ट खत्म होने के एक 1 घण्टे बाद तक वैद्य होगा. यह पास केवल आवागमन (घर से कार्यस्थल और कार्यस्थल से घर) हेतु जारी किया जाएगा, जो कि शिफ्ट के समय मान्य नहीं होगा. एक घंटे के लिए ट्रान्जिट पास में कार्मिक/श्रमिक के घर का पता, कार्यस्थल का पता और उस मार्ग का ब्योरा जो कि कार्मिक/श्रमिक द्वारा आवागमन हेतु चुना गया है का विवरण में देना अनिवार्य होगा.
  • उद्योग/निर्माण इकाईयों की ओर से अपने श्रमिकों/कार्मिकों को उपलब्ध कराया गया एक घंटा ट्रान्जिट पास वाहन पर आगे चिपकाकर रखना होगा, ताकि आवागमन में सुविधा रहें.
  • जहां तक संभव हो उद्योग और निर्माण इकाई की ओर से श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन किया जाए, जिसकी सूचना भी ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी.
  • उद्योग और निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों/कार्मिकों की सूचना की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए e-intimation ID card/One Hour Transit Pass की व्यवस्था की गई है, जो 12 मई से आवेदन हेतु चालू होगी. यह 14 मई से प्रारंभ होगी प्रारूप संलग्न है.
  • समस्त उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाईयों की ओर से अपने कार्मिकों/श्रमिकों को ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in -> e-Intimation by Industries अप्लाई कर प्राप्त किए गए आईडी कार्ड (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई की ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा.
  • ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in -> Intimation by Industries से जनरेट किया गया One Hour Transit Pass (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई की ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा, जिससे लॉकडाउन के दौरान आवागमन में सुविधा हो,
  • लॉकडाउन के दौरान स्थापित की गई उक्त e-intimation ID card/One Hour Transit Pass की व्यवस्था के संबंधित में आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार State Level and District Level committee का गठन किया जाता है.

राज्य स्तरीय कमेटी

  1. विशिष्ट सचिव, गृह (समन्वयक)
  2. आयुक्त उद्योग
  3. आयुक्त, DoIT
  4. आईजी (लॉ एण्ड ऑर्डर)

जिला स्तरीय कमेटी

  1. जिला कलक्टर या उनके प्रतिनिधि
  2. पुलिस आयुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि
  3. DIC / RIICO के प्रतिनिधि
  • औद्योगिक इकाई के प्रवेश द्वार पर श्रमिकों एवं कार्मिकों की थर्मल स्कीनिंग और सेनेटाइजेशन की व्यवस्था की जाएं. उक्त जांच में मापदण्डानुसार पाए जाने पर ही श्रमिक/कार्मिक को इकाई के अन्दर प्रवेश दिया जाए. कार्यस्थल पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने हेतु उद्योगों के संबंध में उद्योग विभाग एवं निर्माण इकाईयों के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से परामर्श कर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.
    राजस्थान में रेड अलर्ट-जन अनुशासन लॉकडाउन लागू, Red alert jan anushaasan lockdown implemented in Rajasthan
    श्रमिकों के पलायन और उद्योगों के संचालन के लिए गाइडलाइन (3)
  • यदि बिना पास के वाहन/आदमी, दिए गए समय के अलावा समय में घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जहां तक संभव हो उद्योग और निर्माण इकाई की ओर से श्रमिकों के रहने और खाने की व्यवस्था उद्योग परिसर में की जानी चाहिए, जिससे कि कम से कम आवागमन हो और इससे संबंधित परेशानियों को दूर किया जा सके. जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को विशेष परिस्थितियों (मेडिकल इमरजेंसी) और श्रमिक वर्ग को उद्योग/निर्माण इकाईयों में काम हेतु आवागमन के दौरान कठिनाईयों का सामना ना करने पड़े और उनका आवागमन सुविधाजनक रहे.
  • लॉकडाउन के दौरान आवागमन से संबंधित समस्याओं का जिला कलेक्टर/ पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक स्वयं जांच/निगरानी कर अपने स्तर से समाधान करेंगे.
Last Updated : May 10, 2021, 8:34 AM IST
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