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हाईकोर्ट में केविएट : लक्ष्मी विलास भवन और कनक भवन पर गांधी म्यूजियम और गांधी इंस्टीट्यूट बनाना चाहती है सरकार - कनक भवन जयपुर

राज्य सरकार लक्ष्मी विलास भवन का उपयोग गांधी दर्शन म्यूजियम और कनक भवन का उपयोग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के लिए करना चाह रही है. जेडीए को आशंका है कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की जा सकती है.

हाईकोर्ट में केविएट लक्ष्मी विलास भवन
हाईकोर्ट में केविएट लक्ष्मी विलास भवन
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Published : Sep 14, 2021, 9:12 PM IST

जयपुर. सेन्ट्रल पार्क स्थित लक्ष्मी विलास भवन और कनक भवन की जमीन का उपयोग दूसरे काम में लेने को लेकर जेडीए की ओर से हाईकोर्ट में केविएट दायर की गई है. केविएट में कहा गया है कि लक्ष्मी विलास भवन का उपयोग गांधी दर्शन म्यूजियम और कनक भवन का उपयोग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के लिए करने का निर्णय लिया है.

हालांकि लोगों की ओर से जेडीए कमिश्नर, प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीए के डिप्टी कमिश्नर या जेडीए सचिव के खिलाफ अपील, रिट या अन्य पीआईएल दायर की जा सकती है.

ऐसे में हाईकोर्ट अपील, रिट या इस मुद्दे से संबंधित किसी अन्य मामले में कोई भी आदेश जारी करने से पहले जेडीए का पक्ष भी सुने. गौरतलब है कि राज्य सरकार लक्ष्मी विलास भवन का उपयोग गांधी दर्शन म्यूजियम और कनक भवन का उपयोग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के लिए करना चाह रही है.

पढ़ें- संपर्क पोर्टल : कहीं फेल, कहीं पास, शिकायतों के निस्तारण में पिछड़ गए राजस्थान के कई जिले..समय पर नहीं हो रहा समाधान

जेडीए को आशंका है कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की जा सकती है. हालांकि 27 अक्टूबर 2010 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने संजय त्यागी की याचिका में आदेश जारी कर कह रखा है कि जिस काम में लिए इस भूमि को अवाप्त किया गया था, इसका उपयोग उसी काम के लिए किया जाए.

जयपुर. सेन्ट्रल पार्क स्थित लक्ष्मी विलास भवन और कनक भवन की जमीन का उपयोग दूसरे काम में लेने को लेकर जेडीए की ओर से हाईकोर्ट में केविएट दायर की गई है. केविएट में कहा गया है कि लक्ष्मी विलास भवन का उपयोग गांधी दर्शन म्यूजियम और कनक भवन का उपयोग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के लिए करने का निर्णय लिया है.

हालांकि लोगों की ओर से जेडीए कमिश्नर, प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीए के डिप्टी कमिश्नर या जेडीए सचिव के खिलाफ अपील, रिट या अन्य पीआईएल दायर की जा सकती है.

ऐसे में हाईकोर्ट अपील, रिट या इस मुद्दे से संबंधित किसी अन्य मामले में कोई भी आदेश जारी करने से पहले जेडीए का पक्ष भी सुने. गौरतलब है कि राज्य सरकार लक्ष्मी विलास भवन का उपयोग गांधी दर्शन म्यूजियम और कनक भवन का उपयोग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के लिए करना चाह रही है.

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जेडीए को आशंका है कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की जा सकती है. हालांकि 27 अक्टूबर 2010 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने संजय त्यागी की याचिका में आदेश जारी कर कह रखा है कि जिस काम में लिए इस भूमि को अवाप्त किया गया था, इसका उपयोग उसी काम के लिए किया जाए.

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