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बड़ा फैसला: सियासी उठापटक के बीच राजस्थान के सभी बॉर्डर सील, राज्य से बाहर जाने के लिए पास जरूरी - rajasthan all border seals

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. एहतियात के तौर पर राज्य के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं. साथ ही बिना पास राज्य के बाहर जाने पर प्रतिबंध लग गया है. अब राज्य में बाहर से आने वालों को पहचान पत्र दिखाना होगा.

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राजस्थान के सभी बॉर्डर किए सील
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Published : Jul 12, 2020, 2:51 AM IST

जयपुर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक बार फिर अंतरराज्यीय सीमाओं को नियंत्रित कर दिया गया है. अब राज्य से बाहर जाने के लिए पास की जरूरत होगी. बॉडर पर यह नियंत्रण अग्रिम आदेश तक जारी रहेगा.

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राजस्थान के सभी बॉर्डर किए सील

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोविड- 19 की पॉजिटिव मामले की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. राज्य सरकार के ध्यान में यह भी आया कि राज्य की सीमाओं पर अबाधित आवागमन व्यवस्था इसका एक प्रमुख कारण है. सामने यह भी आया है कि राज्य के निवासी अन्य राज्यों के सामाजिक समारोह जैसे शादी में सम्मिलित होकर स्वयं संक्रमित हुए और अन्य लोगों को भी संक्रमित किया.

यह भी पढ़ेंः करीब 2 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक, खाचरियावास ने कहा- नहीं है कोई नाराजगी, अगर होगी तो उसे दूर कर ली जाएगी

आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार ने कोविड- 19 की रोकथाम के लिए लगातार कई प्रयास कर रही है. इसी प्रयासों के मद्देनजर रखते हुए जन सुरक्षा के उद्देश्य से आवश्यक एक अंतर राज्य व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित किया जाए. इसके लिए आवश्यक नियम लागू किए गए हैं.

सरकार के आदेश पर एक नजर...

  • राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का आवागमन, राज्य में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश नियम अनुसार नियंत्रित किया जाएगा.
  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से- यह आवागमन विदेशों में फसे भारतीय नागरिकों के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी विभिन आदेशों के अनुरूप होगा.
  • निर्धारित उड़ान/बस/ट्रेन- ऐसे व्यक्ति निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के पश्चात यात्रा करने के लिए मान्य तो होंगे, लेकिन हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर उनकी दोबारा स्क्रीनिंग होगी.
  • सड़क मार्ग से निजी बस/टैक्सी/निजी परिवहन- बॉर्डर पर चेक पोस्ट स्थापित करें, इन समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाए और व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चेक किए जाएं.
  • राजस्थान से बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए पास होना आवश्यक है, बिना पास आप राज्य से बाहर नहीं जा सकते.
  • पास बनवाने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक, स्थानीय पुलिस स्टेशन से पास बनवाने के बाद ही राज्य की सीमा से बाहर जा सकते हैं.
  • उपरोक्त के अतिरिक्त जिला प्रशासन के द्वारा हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर एक काउंटर भी स्थापित किया जाएगा. यहां से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा.
  • परंतु ऐसे व्यक्ति जो यह पास बनाना चाहते हैं, उनको यात्रा के प्रस्थान से समुचित समय पहले ही पहुंचना सुनिश्चित करना होगा.
  • यह स्थानों पर यात्रा संबंधी इसके लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप की जाएगी, जो व्यक्ति राज्य से बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं. उनके पास पहचान पत्र चेक पोस्ट किया जाएगा.
  • जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग, पहचान पत्र और पास के सत्यापन की व्यवस्था चेक पोस्ट बॉर्डर पर होगी.
  • जो व्यक्ति 12 जुलाई 2020 को निर्धारित उड़ान ट्रेन आरएसआरटीसी, बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे हैं. विशेष निजी आपातकालीन स्थिति में जैसे उनके परिवार में मृत्यु, एक्सीडेंट अथवा अस्पताल में उचित सत्यापन के पश्चात जाने की अनुमति होगी.

जयपुर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक बार फिर अंतरराज्यीय सीमाओं को नियंत्रित कर दिया गया है. अब राज्य से बाहर जाने के लिए पास की जरूरत होगी. बॉडर पर यह नियंत्रण अग्रिम आदेश तक जारी रहेगा.

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राजस्थान के सभी बॉर्डर किए सील

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोविड- 19 की पॉजिटिव मामले की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. राज्य सरकार के ध्यान में यह भी आया कि राज्य की सीमाओं पर अबाधित आवागमन व्यवस्था इसका एक प्रमुख कारण है. सामने यह भी आया है कि राज्य के निवासी अन्य राज्यों के सामाजिक समारोह जैसे शादी में सम्मिलित होकर स्वयं संक्रमित हुए और अन्य लोगों को भी संक्रमित किया.

यह भी पढ़ेंः करीब 2 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक, खाचरियावास ने कहा- नहीं है कोई नाराजगी, अगर होगी तो उसे दूर कर ली जाएगी

आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार ने कोविड- 19 की रोकथाम के लिए लगातार कई प्रयास कर रही है. इसी प्रयासों के मद्देनजर रखते हुए जन सुरक्षा के उद्देश्य से आवश्यक एक अंतर राज्य व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित किया जाए. इसके लिए आवश्यक नियम लागू किए गए हैं.

सरकार के आदेश पर एक नजर...

  • राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का आवागमन, राज्य में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश नियम अनुसार नियंत्रित किया जाएगा.
  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से- यह आवागमन विदेशों में फसे भारतीय नागरिकों के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी विभिन आदेशों के अनुरूप होगा.
  • निर्धारित उड़ान/बस/ट्रेन- ऐसे व्यक्ति निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के पश्चात यात्रा करने के लिए मान्य तो होंगे, लेकिन हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर उनकी दोबारा स्क्रीनिंग होगी.
  • सड़क मार्ग से निजी बस/टैक्सी/निजी परिवहन- बॉर्डर पर चेक पोस्ट स्थापित करें, इन समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाए और व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चेक किए जाएं.
  • राजस्थान से बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए पास होना आवश्यक है, बिना पास आप राज्य से बाहर नहीं जा सकते.
  • पास बनवाने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक, स्थानीय पुलिस स्टेशन से पास बनवाने के बाद ही राज्य की सीमा से बाहर जा सकते हैं.
  • उपरोक्त के अतिरिक्त जिला प्रशासन के द्वारा हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर एक काउंटर भी स्थापित किया जाएगा. यहां से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा.
  • परंतु ऐसे व्यक्ति जो यह पास बनाना चाहते हैं, उनको यात्रा के प्रस्थान से समुचित समय पहले ही पहुंचना सुनिश्चित करना होगा.
  • यह स्थानों पर यात्रा संबंधी इसके लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप की जाएगी, जो व्यक्ति राज्य से बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं. उनके पास पहचान पत्र चेक पोस्ट किया जाएगा.
  • जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग, पहचान पत्र और पास के सत्यापन की व्यवस्था चेक पोस्ट बॉर्डर पर होगी.
  • जो व्यक्ति 12 जुलाई 2020 को निर्धारित उड़ान ट्रेन आरएसआरटीसी, बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे हैं. विशेष निजी आपातकालीन स्थिति में जैसे उनके परिवार में मृत्यु, एक्सीडेंट अथवा अस्पताल में उचित सत्यापन के पश्चात जाने की अनुमति होगी.
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