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गहलोत सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, शैक्षणिक संस्थान रहेंगे 15 जनवरी तक बंद

गहलोत सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है. यह गाइडलाइन 15 जनवरी तक लागू रहेगी और इसके नियम कायदे पुरानी गाइडलाइन वाले ही रहेंगे. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और समारोह स्थल भी 15 जनवरी तक बंद रहेंगे.

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गहलोत सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन
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Published : Jan 2, 2021, 10:36 PM IST

जयपुर. केंद्र के बाद गहलोत सरकार ने भी नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है. 15 जनवरी तक पुरानी गाइडलाइन के निर्देश ही रहेंगे. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. कंटेंटमेंट जोन में 15 जनवरी तक लॉकडाउन लागू रहेगा.

पढ़ें: राजस्थान उपचुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर, चुनाव प्रभारी और चुनाव प्रबंधन प्रभारी नियुक्त किए

गृह विभाग ने ग्रुप 9 के तहत गाइडलाइन जारी की कि राज्य के 13 जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू जारी रहेगा. कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, अलवर, सीकर और श्रीगंगानगर में रात 8 बजे से 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा. बाजार शाम 7 बजे बंद करा दिए जाएंगे ताकि लोगों को घर पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े.

सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और समारोह स्थल भी 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. धार्मिक आयोजनों के लिए एकत्रित होने की अनुमति भी नहीं होगी. विवाह स्थल पर मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. अंत्येष्टि में सरकार ने 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल नहीं निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर राष्ट्रीय महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. जुर्माने का प्रावधान पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा.

जयपुर. केंद्र के बाद गहलोत सरकार ने भी नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है. 15 जनवरी तक पुरानी गाइडलाइन के निर्देश ही रहेंगे. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. कंटेंटमेंट जोन में 15 जनवरी तक लॉकडाउन लागू रहेगा.

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गृह विभाग ने ग्रुप 9 के तहत गाइडलाइन जारी की कि राज्य के 13 जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू जारी रहेगा. कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, अलवर, सीकर और श्रीगंगानगर में रात 8 बजे से 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा. बाजार शाम 7 बजे बंद करा दिए जाएंगे ताकि लोगों को घर पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े.

सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और समारोह स्थल भी 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. धार्मिक आयोजनों के लिए एकत्रित होने की अनुमति भी नहीं होगी. विवाह स्थल पर मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. अंत्येष्टि में सरकार ने 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल नहीं निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर राष्ट्रीय महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. जुर्माने का प्रावधान पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा.

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