जयपुर. न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर उत्तर जयपुर ने अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) खाद्य सामग्री मिलने पर एन.एच. 8 कूकस, जयपुर में दुर्गा मंदिर के पास स्थित एक रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों पर चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर उत्तर बीरबल सिंह ने बताया कि रिसोर्ट पर दो मुकदमों में यह शास्ति लगाई गई है. इस रिसोर्ट में वनीला आइसक्रीम अवमानक पाए जाने से सम्बन्धित मुकदमा संख्या 11/2020 म और पनीर अवमानक पाए जाने से सम्बन्धित मुकदमा संख्या 38/2019 में 9 मार्च 2021 को दर्ज किया गया था. दोनों प्रकरणों में दो-दो लाख रुपए की शास्ति लगाई गई.
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उन्होंने बताया कि यह जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (2) धारा 51 के अन्तर्गत प्राप्त परिवादों पर निर्णय कर रिसोर्ट के निदेशक विश्वनाथ शुक्ला और अन्य पर लगाई गई है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तर ने बताया यदि किसी प्रतिष्ठान में खाद्य सामग्री में अवमानको का पालन नहीं किया जाएगा, तो इसी तरह से जुर्माना लगाया जाएगा.