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बड़ी खबर : भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व यूडीएच मंत्री के पुत्र को सजा

एसीबी मामलों की विशेष अदालत (ACB Court) ने अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे को लेकर घूस से जुड़े मामले में तत्कालीन यूडीएच मंत्री तकीउद्दीन अहमद (Takiuddin Ahmed) के बेटे नकीउद्दीन अहमद को चार साल की सजा सुनाई है.

ACB Special Court of Cases
भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व यूडीएच मंत्री के पुत्र को सजा
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Published : Aug 3, 2021, 6:21 PM IST

जयपुर. भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व यूडीएच मंत्री के पुत्र को एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मामले के अनुसार परिवादी रणवीर सिंह को काशीपुरा योजना में समर्पित 23 बीघा जमीन के बदले 15 फीसदी विकसित भूमि जेडीए (JDA) की एयरपोर्ट प्लाजा योजना में देने का निर्णय किया गया था. परिवादी का आरोप है कि मामले में लाखों रुपये की घूस ली गई.

पढ़ें : जालोर ACB की बड़ी कार्रवाई, जोधपुर डिस्कॉम के SE और दलाल 28 हजार की रिश्वत राशि के साथ हिरासत में

मामले में 24 अप्रैल 2004 को मीडिया के समक्ष वीडियो जारी कर घूसकांड की जानकारी देने के बाद एसीबी ने 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कर तत्कालीन यूडीएच मंत्री (Ex. UDH Minister) तकीउद्दीन और उनके बेटे नकीउद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. ट्रायल के दौरान तकीउद्दीन की मौत हो गई थी.

जयपुर. भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व यूडीएच मंत्री के पुत्र को एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मामले के अनुसार परिवादी रणवीर सिंह को काशीपुरा योजना में समर्पित 23 बीघा जमीन के बदले 15 फीसदी विकसित भूमि जेडीए (JDA) की एयरपोर्ट प्लाजा योजना में देने का निर्णय किया गया था. परिवादी का आरोप है कि मामले में लाखों रुपये की घूस ली गई.

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मामले में 24 अप्रैल 2004 को मीडिया के समक्ष वीडियो जारी कर घूसकांड की जानकारी देने के बाद एसीबी ने 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कर तत्कालीन यूडीएच मंत्री (Ex. UDH Minister) तकीउद्दीन और उनके बेटे नकीउद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. ट्रायल के दौरान तकीउद्दीन की मौत हो गई थी.

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