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राजस्थान हाईकोर्ट: पूर्व IAS उमराव सालोदिया को मिली जमानत - पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने नींदड में 78 बीघा भूमि के नामान्तरण में भ्रष्टाचार से जुडे मामले में पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

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Published : Sep 2, 2019, 9:19 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नींदड में 78 बीघा भूमि के नामान्तरण में भ्रष्टाचार से जुडे मामले में पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश सालोदिया की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत अर्जी में कहा गया कि राजस्व मंडल के सदस्य हरीशंकर भारद्वाज ने भूमि नामान्तरण को लेकर आदेश जारी किए थे. याचिकाकर्ता उस समय मंडल में अध्यक्ष पद पर तैनात था. मामले में उसके समक्ष पत्रावली ट्रासफर के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने के दौरान ही प्रकरण पर सदस्य ने सुनवाई पूरी कर ली थी.

पढ़ें: नागौर की तांगा दौड़ मामलाः सुप्रीम कोर्ट में 13 को सुनवाई

इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता षडयंत्र में शामिल रहा है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नींदड में 78 बीघा भूमि के नामान्तरण में भ्रष्टाचार से जुडे मामले में पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश सालोदिया की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत अर्जी में कहा गया कि राजस्व मंडल के सदस्य हरीशंकर भारद्वाज ने भूमि नामान्तरण को लेकर आदेश जारी किए थे. याचिकाकर्ता उस समय मंडल में अध्यक्ष पद पर तैनात था. मामले में उसके समक्ष पत्रावली ट्रासफर के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने के दौरान ही प्रकरण पर सदस्य ने सुनवाई पूरी कर ली थी.

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इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता षडयंत्र में शामिल रहा है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नींदड में 78 बीघा भूमि के नामान्तरण में भ्रष्टाचार से जुडे मामले में पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश सालोदिया की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:जमानत अर्जी में कहा गया कि राजस्व मंडल के सदस्य हरीशंकर भारद्वाज ने भूमि नामान्तरण को लेकर आदेश जारी किए थे। याचिकाकर्ता उस समय मंडल में अध्यक्ष पद पर तैनात था। मामले में उसके समक्ष पत्रावली ट्रासफर के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने के दौरान ही प्रकरण पर सदस्य ने सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता षडयंत्र में शामिल रहा है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।  Conclusion:
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