जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने करोड़ों रुपए की जमीन धोखाधडी से जुडे मामले में पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. इसके अलावा मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.
वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने आपराधिक षडयंत्र के तहत करोडों रुपए की भूमि का गबन किया है.
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गौरतलब है कि एसीबी की ओर से हाल ही में आरोपी उमराव सालोदिया सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर राजस्व मंडल में रहते हुए आपराधिक षडयंत्र कर नींदड में करोडों रुपए की जमीन की धोखाधडी करने का आरोप लगाया था. मामले में पूर्व जिला न्यायाधीश नानकराम शर्मा ने एसीबी में परिवाद पेश किया था.