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करोड़ों रुपए की जमीन धोखाधड़ी के आरोपी पूर्व IAS सालोदिया की जमानत याचिका खारिज - acb court news jaipur

एसीबी की ओर से हाल ही में आरोपी उमराव सालोदिया सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर राजस्व मंडल में रहते हुए आपराधिक षडयंत्र कर नींदड में करोडों रुपए की जमीन की धोखाधडी करने का आरोप लगाया था. केस में एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व आईएएस सालोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

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Published : Aug 27, 2019, 10:06 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने करोड़ों रुपए की जमीन धोखाधडी से जुडे मामले में पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. इसके अलावा मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने आपराधिक षडयंत्र के तहत करोडों रुपए की भूमि का गबन किया है.

पढ़ें: RJS-PRE परीक्षा में याचिकाकर्ता को दिव्यांग कोटे का लाभ देते हुए शामिल करें : HC

गौरतलब है कि एसीबी की ओर से हाल ही में आरोपी उमराव सालोदिया सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर राजस्व मंडल में रहते हुए आपराधिक षडयंत्र कर नींदड में करोडों रुपए की जमीन की धोखाधडी करने का आरोप लगाया था. मामले में पूर्व जिला न्यायाधीश नानकराम शर्मा ने एसीबी में परिवाद पेश किया था.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने करोड़ों रुपए की जमीन धोखाधडी से जुडे मामले में पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. इसके अलावा मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने आपराधिक षडयंत्र के तहत करोडों रुपए की भूमि का गबन किया है.

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गौरतलब है कि एसीबी की ओर से हाल ही में आरोपी उमराव सालोदिया सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर राजस्व मंडल में रहते हुए आपराधिक षडयंत्र कर नींदड में करोडों रुपए की जमीन की धोखाधडी करने का आरोप लगाया था. मामले में पूर्व जिला न्यायाधीश नानकराम शर्मा ने एसीबी में परिवाद पेश किया था.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने करोडों रुपए की जमीन धोखाधडी से जुडे मामले में पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है। इसके अलावा मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने आपराधिक षडयंत्र के तहत करोडों रुपए की भूमि का गबन किया है।
Body:गौरतलब है कि एसीबी की ओर से हाल ही में आरोपी उमराव सालोदिया सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर राजस्व मंडल में रहते हुए आपराधिक षडयंत्र कर नींदड में करोडों रुपए की जमीन की धोखाधडी करने का आरोप लगाया था। मामले में पूर्व जिला न्यायाधीश नानकराम शर्मा ने एसीबी में परिवाद पेश किया था। Conclusion:null
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