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पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत 22 अगस्त को होगी आयोजित - judge NV ramanna

राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन 22 अगस्त से किया जाएगा. प्रकरणों के निपटारे के लिए 350 बेंच गठित की गई है. इसकी प्री-काउंसलिंग बीते 4 अगस्त से शुरू हो चुकी है.

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पहली ऑनलाइन लोक अदालत शनिवार को
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Published : Aug 21, 2020, 8:33 PM IST

जयपुर. देश की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जाएगा. ऑनलाइन लोक अदालत में प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के राजीनामा योग्य प्रकरणों के निपटारे के लिए कुल 350 बेंच गठित की गई है. जबकि पक्षकारों की प्री-काउंसलिंग गत 4 अगस्त से ही शुरू की जा चुकी है.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालत में करीब 40 हजार प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया है. कोरोना संक्रमण के कारण इस बार हाईकोर्ट के मुकदमों के लिए बेंच गठित नहीं की गई है. लोक अदालत का समापन समारोह शाम साढे पांच बजे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट के हेरिटेज बिल्डिंग में फिर सुनवाई शुरू, जिला अदालत जोधपुर महानगर होगा संचालित

जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच सुलह वार्ता वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और सेवा प्रदाता के प्लेटफार्म से की जाएगी. ऑनलाइन लोक अदालत के पक्षकारों को व्यक्तिशः कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी. यह पूर्ण रूप से सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकारों के राजीनामे पर सहमति उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज कर ली जाएगी. गौरतलब है कि आमतौर पर हर तीन माह में लोक अदालत आयोजित की जाती है. जबकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते एक भी लोक अदालत आयोजित नहीं की गई है.

जयपुर. देश की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जाएगा. ऑनलाइन लोक अदालत में प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के राजीनामा योग्य प्रकरणों के निपटारे के लिए कुल 350 बेंच गठित की गई है. जबकि पक्षकारों की प्री-काउंसलिंग गत 4 अगस्त से ही शुरू की जा चुकी है.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालत में करीब 40 हजार प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया है. कोरोना संक्रमण के कारण इस बार हाईकोर्ट के मुकदमों के लिए बेंच गठित नहीं की गई है. लोक अदालत का समापन समारोह शाम साढे पांच बजे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा.

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जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच सुलह वार्ता वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और सेवा प्रदाता के प्लेटफार्म से की जाएगी. ऑनलाइन लोक अदालत के पक्षकारों को व्यक्तिशः कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी. यह पूर्ण रूप से सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकारों के राजीनामे पर सहमति उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज कर ली जाएगी. गौरतलब है कि आमतौर पर हर तीन माह में लोक अदालत आयोजित की जाती है. जबकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते एक भी लोक अदालत आयोजित नहीं की गई है.

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