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सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को मिली राहत, एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 30 जून तक बढ़ाया

सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को राहत मिली है. अवधिपार ऋणी किसानों का 50 प्रतिशत ब्याज माफ होगा. साथ ही एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है.

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सहकार भवन
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Published : May 13, 2021, 8:14 PM IST

Updated : May 13, 2021, 8:36 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच किसान वर्ग को राहत मिली है. सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों की ओर से अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज और दण्डनीय ब्याज की 50 फीसदी तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है.

पढ़ें- सरकार ने माना पिछले लॉकडाउन के बाद महिला अपराधों में 18.85 फीसदी हुई थी बढ़ोतरी

यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी है. आंजना ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने कोरोना महामारी में किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर राहत देने के निर्देश दिए थे. उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई 2019 तक अवधिपार हो चुके हैं. ऐसे किसान अब 30 जून 2021 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे.

सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है.

जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच किसान वर्ग को राहत मिली है. सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों की ओर से अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज और दण्डनीय ब्याज की 50 फीसदी तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है.

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यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी है. आंजना ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने कोरोना महामारी में किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर राहत देने के निर्देश दिए थे. उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई 2019 तक अवधिपार हो चुके हैं. ऐसे किसान अब 30 जून 2021 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे.

सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है.

Last Updated : May 13, 2021, 8:36 PM IST
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