जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर जिले के अमरसर में हुई हत्या और लूट के मामले में पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुहार करते हुए डीजीपी को दिए प्रार्थना पत्र पर लिए गए निर्णय की जानकारी भी 13 मई को देने को कहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश अर्जुन लाल की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता सुशीला कलवानिया ने अदालत को बताया कि गत वर्ष 11 फरवरी को कुछ लोगों ने याचिकाकर्ता के पुत्र राम सिंह की हत्या कर उससे तीन लाख रुपये लूट लिए थे. जिसकी रिपोर्ट अजीतगढ़ थाने में कराई गई, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. जिससे अभियुक्तों की ओर से साक्ष्य को मिटाने की पूरी संभावना हो गई है.
इस संबंध में याचिकाकर्ता ने गत 30 जनवरी को डीजीपी को पत्र लिखकर मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुहार की थी. इसके बावजूद अब तक उस प्रार्थना पत्र पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करते हुए डीजीपी से इस संबंध में लिए गए निर्णय की जानकारी पेश करने को कहा है.