जयपुर. 1 अप्रैल 2021 से नई आबकारी नीति लागू हो गई है. प्रदेश में नए शराब ठेकेदारों ने दुकानों का संचालन शुरू कर दिया है. नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर आबकारी विभाग की ओर से शराब दुकानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है. जयपुर ग्रामीण के सांभर नगर पालिका में अनियमितताओं पर एक शराब दुकान के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
सांभर नगर पालिका की दुकान को 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है. जयपुर ग्रामीण जिला आबकारी अधिकारी बाबूलाल जाट के निर्देशन में वित्त वर्ष की शुरुआत में अनियमितताओं पर शराब दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया है. शराब दुकान पर निर्धारित एमआरपी से अधिक दर पर शराब बेची जा रही थी. साथ ही, अनुज्ञापत्र की शर्तों का लाइसेंसी द्वारा बार-बार उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है. अब निलंबित शराब की दुकान 13 अप्रैल तक बंद रहेगी. जिला आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण बाबूलाल जाट ने बताया कि ग्रामीण जिले में ओवर रेट पर शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही थी. इसी के साथ अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की शिकायतें भी मिल रही थी.
शिकायत पर गुरुवार को नगर पालिका सांभर में एक्साइज इंस्पेक्टर ने एमआरपी से अधिक रुपए वसूलने पर मुकदमा दर्ज किया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद आज फिर से शिकायत मिली, जिस पर कठोर कार्रवाई करते हुए एक शराब की दुकान को 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है. अगर अनुज्ञा धारी बार-बार अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है और एमआरपी से ज्यादा रेट वसूलता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.